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GST Scam in Jalandhar: साल 2023 जीएसटी घोटाले में करीब 40 करोड़ के मामले में नया खुलासा… इन फर्मों ने लगाया चूना, पढ़ें

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जीएसटी की इन्वेस्टिगेशन में शहर की 6 अन्य फर्में दोषी मिलीं, कोर्ट में सप्लीमेंट्री चालान पेश

पंजाब हॉटमेल, जालंधर। साल 2023 में जालंधर में करीब 40 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले में 6 अन्य आरोपियों की पहचान की गई है। स्टेट जीएसटी विभाग के जालंधर डिविजन में जालंधर-2 की तरफ से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद इनके खिलाफ कोर्ट में सप्लिमेंटरी चालान पेश किया गया है।

जिला कोर्ट में सीजेएम में शिकायत दायर की गई है, जिसमें 6 अन्य जीएसटी फर्मों को इस घोटाले में शामिल पाया गया है। यह सभी 6 आरोपियों को 27 फरवरी के लिए नोटिस जारी किया गया है, जो अब सरेंडर कम बेल करवाएंगे।

जीएसटी विभाग की तरफ से कोर्ट में जिनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की गई है। उनमें टीना आनंद (गगन ट्रेडिंग कंपनी), रितू बाला (कपूर ट्रेडिंग कंपनी) प्रवेश आनंद (अंबे ट्रेडिंग कंपनी) हरजिंदर सिंह जौड़ा (रॉयल ट्रेडिंग कंपनी) मोहित अरोड़ा (एसआर ट्रेडिंग कंपनी) गौरव जवाली (जय बाबा सोढल ट्रेडिंग कंपनी) के नाम शामिल हैं।

साल 2023 में 30 जनवरी को जीएसटी विभाग की तरफ से जालंधर में बड़ी रेड करते हुए जीएसटी घोटाला करने वाली जीएसटी फर्मों का पर्दाफाश कियागया था। तब मौके पर पुलिस की मदद से 4 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई थी, जिनके खिलाफ यू। एस 132 पंजाब स्टेट जीएसटी एक्ट-2017 के तहत कार्रवाई की गई थी। मामला मार्च 2023 से कोर्ट में विचाराधीन है।

पिछले दो साल से जीएसटी विभाग की तरफ से इस घोटाले में जो भी दस्तावेज जब्त किए गए थे। उनकी लगातार स्क्रूटनिंग की जा रही है, जिसमें परत दर परत कई मामले खुलते जा रहे हैं। जीएसटी विभाग की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बिना किसी टैक्सेबल गुड्स के ही इनकी तरफ से बिल जारी किया जाता रहा है, जो कि 18 फीसदी टैक्स स्लैब में शामिल है। इनकी तरफ से फ्रॉड आईटीसी दिखाई जा रही थी।

गौरतलब है कि इस करोड़ों रुपएके जीएसटी घोटाले में विभाग की तरफ से इन्वेस्टिगेशन के बाद अब इस मामले में कुल 12 को आरोपियों पर केस चलेगा।

इससे पहले साल 2023 में 6 आरोपी थे, जिनमें पंकज कुमार/पंकज आनंद, रविंदर सिंह, गुरविंदर सिंह, अमृतपाल सिंह, अजय कुमार व प्रवीन कुमार, अजय कुमार पर पहले से कोर्ट में केस चल रहा है।इस केस में 5 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा पंकज आनंद और रविंदर सिंह की हाईकोर्ट से जमानत एडवोकेट आरके बाजा की तरफ से पहले ही करवाई जा चुकी है।

वहीं इस मामले में जालंधर डिविजन के डिप्टी कमिश्नर स्टेट टैक्स दलवीर राज कौर से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन नहीं उठाया।

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