BREAKING : 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे CM केजरीवाल, शराब नीति से जुड़े CBI केस में जमानत; ED केस में पहले ही बेल मिल चुकी
पंजाब हॉटमेल, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े CBI केस में CM अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई। कोर्ट ने CBI की गिरफ्तारी को नियमों के तहत बताया। वह 177 दिन बाद जेल से बाहर आयेंगे।हालांकि, अदालत ने कहा, ‘ED मामले में जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल को जेल में रखना न्याय का मजाक उड़ाना होगा।
गिरफ्तारी की ताकत का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए। शराब नीति केस में उन्हें 21 मार्च को अरेस्ट किया था। बाद में 26 जून को CBI ने उन्हें जेल से हिरासत में लिया था।
केजरीवाल की जमानत पर कोर्ट की 4 शर्तें
1. अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे।2. केस से जुड़ी कोई सार्वजनिक चर्चा नहीं करेंगे।3. जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।4. जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे।