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बड़ी खबर : तो जल्द खुल सकती है Shambhu बॉर्डर की एक लेन; सुप्रीम कोर्ट के आदेश में साफ, टिप्पणी- इन लोगों की परेशानियों को नजरंदाज नहीं कर सकते

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पंजाब हॉटमेल ब्यूरो, नई दिल्ली/ चंडीगढ़। लोगों को परेशानियां हो रही हैं पंजाब और हरियाणा के डीजीपी 6 महीने से बंद Shambhu बॉर्डर की एक लेन को किसानों से मध्यस्थता कर खोलें। एक सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते के भीतर एंबुलेंस, सीनियर सिटीजंस, महिलाओं, छात्रों, आसपास के लोगों आदि की परेशानियां दूर हो सकें। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कहा हाईवेज ट्रैक्टरों पार्किंग के लिए नहीं हैं। इसके लिए पंजाब और हरियाणा के DGP के अलावा पटियाला, मोहाली और अंबाला के SP को मीटिंग कर इस पर फैसला लेने को कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस की सुनवाई 22 अगस्त को होगी। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि अगर पंजाब और हरियाणा के पुलिस अधिकारियों के बीच सहमति बन जाती है तो फिर सुनवाई की तारीख का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।

बता दें कि पहले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने को कहा था। इसके खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई।वहीं किसानों ने ऐलान किया है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वह पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। किसान नेताओं का कहना है कि किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) के आह्वान पर MSP गारंटी कानून बना आर्थिक आजादी के लिए यह मार्च निकाले जाएंगे।

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