पंजाब हॉटमेल, नई दिल्ली/चंडीगढ़। Punjab सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। म्युनिसिपल चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को दो की जगह आठ हफ़्तों का दिया समय।
नगर निगम और म्युनिसिपालिटी के चुनाव करवाने के हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में की थी अपील।