पंजाब कर्मचारियों को बड़ी राहत: हाईकोर्ट का सरकार को 15 दिन में बकाया DA जारी करने का आदेश, विज्ञापन खर्च पर भी लगाई रोक!
Punjab Hotmail, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के बकाया महंगाई भत्ते (DA) को लेकर अहम आदेश जारी किया है। अदालत ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स का लंबित डीए 15 दिनों के भीतर जारी किया जाए।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों के कानूनी अधिकारों में अनावश्यक देरी स्वीकार्य नहीं है।
अदालत ने इसके साथ ही पंजाब के मुख्य सचिव (Chief Secretary) को यह भी निर्देश दिया कि जब तक कर्मचारियों का बकाया डीए जारी नहीं किया जाता, तब तक प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य सरकारी विज्ञापनों पर होने वाले सरकारी खर्च पर रोक रहे।
इस फैसले को कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत और उनके अधिकारों की महत्वपूर्ण जीत माना जा रहा है। साथ ही इसे सरकारी धन के जिम्मेदार उपयोग और गैर-जरूरी विज्ञापन खर्च पर अदालत के सख्त रुख के रूप में भी देखा जा रहा है।
इस संबंध में शिरोमणि अकाली दल के चीफ स्पोक्सपर्सन एवं लीगल सेल के अध्यक्ष एडवोकेट अर्शदीप सिंह कलेर ने कहा कि यह फैसला कर्मचारियों की एकजुटता, लंबे संघर्ष और न्याय की ऐतिहासिक जीत है।
