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संदीप पाठक को हाईकोर्ट से राहत, पंजाब सरकार से पूछा- “FIR कहां दर्ज हैं?” गुप्ता ने सिक्योरिटी मुद्दे पर जवाब मांगा!

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पंजाब हॉटमेल, चंडीगढ़/लुधियाना। भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसद Sandeep Pathak को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

कथित आपराधिक मामलों को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा कि आखिर उनके खिलाफ एफआईआर कहां दर्ज की गई हैं।

इस पर सरकार ने जवाब देने के लिए समय मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने सोमवार तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

तब तक किसी भी कार्रवाई पर रोक

हाईकोर्ट ने तब तक Punjab सरकार और पुलिस को संदीप पाठक के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई करने से रोक दिया है। वहीं ट्राइडेंट ग्रुप के मालिक राजेंद्र गुप्ता ने सिक्योरिटी वापस लेने पर हाईकोर्ट ने याचिका दी है और जवाब मांगा है।

पाठक ने अपनी याचिका में कहा कि उन्हें सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स से पता चला कि उनके खिलाफ दो एफआईआर दर्ज हुई हैं, लेकिन अब तक न तो कॉपी दी गई और न ही आधिकारिक जानकारी साझा की गई।

सरकार ने याचिका की वैधता पर उठाए सवाल

पंजाब सरकार ने कोर्ट में कहा कि केवल अखबारों की खबरों के आधार पर याचिका दाखिल नहीं की जा सकती। वहीं कोर्ट ने सरकार से स्पष्ट जानकारी मांगी कि आखिर किन थानों में और किन धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं।

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