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पंजाब में सख्ती: अब में बिना वैध नंबर प्लेट वाले वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल, डीजल और CNG… पढ़ें आदेश

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पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल ने BNSS की धारा 163 के तहत जारी किया आदेश; नियम तोड़ने पर वाहन मालिक से लेकर पेट्रोल पंप संचालक तक पर हो सकती है कार्रवाई

Punjab Hotmail Bureau, अमृतसर। सुरक्षा और वाहनों की पहचान को लेकर कमिश्नरेट अमृतसर सिटी में नई सख्ती लागू की गई है। पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा है कि बिना वैध नंबर प्लेट वाले वाहनों को पेट्रोल, डीजल और CNG नहीं दी जाएगी।

आदेश कमिश्नरेट अमृतसर सिटी के अधिकार क्षेत्र में लागू होगा।पुलिस के मुताबिक कुछ वाहन मालिक नंबर प्लेट को हटाकर, मोड़कर, तोड़कर, ढककर या उसमें बदलाव करके वाहन चला रहे हैं।

इससे ट्रैफिक और पुलिस के लिए वाहनों की पहचान मुश्किल होती है। पुलिस का कहना है कि अस्पष्ट या बदली हुई नंबर प्लेट वाले वाहनों का इस्तेमाल हिट एंड रन, चेन स्नैचिंग, चोरी, लूट और अन्य आपराधिक गतिविधियों में किया जा सकता है।

1. बिना वैध HSRP के नहीं मिलेगा ईंधन

जिन वाहनों के आगे और पीछे वैध हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नहीं लगी होगी, उन्हें पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं दी जाएगी। हटी हुई, टूटी, मुड़ी, ढकी या बदली हुई नंबर प्लेट वाले वाहन भी इस नियम के दायरे में होंगे।

हालांकि, नए वाहनों पर वैध रजिस्ट्रेशन नंबर या वैध अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर होने पर उन्हें छूट दी गई है। एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य जरूरी वाहनों को भी इस पाबंदी से छूट रहेगी।

2. पेट्रोल पंप और CNG स्टेशन पर लगाना होगा बोर्ड

सभी पेट्रोल पंप और CNG स्टेशन संचालकों को प्रवेश द्वार तथा ईंधन भरने वाली जगह के पास कम से कम 3×3 फीट का सूचना बोर्ड लगाना होगा। बोर्ड पर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि बिना वैध नंबर प्लेट वाले वाहन को ईंधन नहीं दिया जाएगा।

3. CCTV और ANPR कैमरे 24 घंटे चालू रखना अनिवार्य

पेट्रोल पंप और CNG स्टेशन संचालकों को अपने CCTV और ANPR कैमरे हर समय चालू रखने होंगे। कैमरों में आने-जाने वाले वाहनों की आगे और पीछे की नंबर प्लेट स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड होनी चाहिए।

इसकी रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा और पुलिस की जरूरत पड़ने पर फुटेज उपलब्ध करानी होगी।

4. बोतल/कंटेनर में पेट्रोल-डीजल देने पर रोक

पेट्रोल-डीजल पंपों पर गैर-अधिकृत व्यक्ति को बोतल, कंटेनर या किसी अन्य बर्तन में पेट्रोल-डीजल देने पर भी रोक रहेगी। यदि बिना नंबर प्लेट वाले वाहन को ईंधन देने से इनकार करने पर चालक विवाद, हंगामा या गाली-गलौज करता है तो पंप संचालक नजदीकी पुलिस थाने या 112 पर सूचना दे सकता है।

नियम तोड़ा तो होगी कानूनी कार्रवाई

आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिक, चालक, पेट्रोल पंप संचालक या कर्मचारी के खिलाफ BNSS की धारा 223 और मोटर व्हीकल एक्ट की लागू धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

यह आदेश फिलहाल कमिश्नरेट अमृतसर सिटी क्षेत्र में लागू किया गया है।

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