Punjab News : हाईकोर्ट ( Highcourt ) ने पंजाब Punjab में निगमों, परिषदों और नगर-पंचायतों के इलेक्शन को लेकर सुनाया ये फैसला, वार्डबंदी पर क्या कहा… पढ़ें
हाईकोर्ट के आदेशों से चुनाव का रास्ता साफ, लंबे अर्से से टाले जा रहे चुनाव
पंजाब हॉटमेल, चंडीगढ़/जालंधर।पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट Highcourt ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को राज्य में नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर-पंचायतों के लंबित Elections के संबंध में 15 दिनों के भीतर अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है। बता दें कि हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्य सरकार को अब अमृतसर, जालंधर, पटियाला, लुधियाना समेत 42 नगर परिषदों या नगर पंचायतों के लंबित चुनावों के लिए 15 दिनों के भीतर चुनाव कराने के संबंध में अधिसूचना जारी करनी होगी।
फगवाड़ा नगर निगम चुनाव। याद रहे कि लंबित स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर 2 जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। हाई कोर्ट में पाए गए जिस पर हाई कोर्ट ने 16 अक्टूबर को फैसला सुनाया, लेकिन पूरी जानकारी के साथ ‘आदेश’ आज हाई कोर्ट की वेबसाइट पर ‘अपलोड’ कर दिया गया है.हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब राज्य में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है।
Highcourt ने बिना परिसीमन चुनाव कराने के दिए आदेश
पीठ के समक्ष दलील देते हुए पंजाब के महाधिवक्ता (एजी) ने कहा कि विभाग को डोर-टू-डोर सर्वेक्षण करने, रफ मैप तैयार करने और उस पर परिसीमन करने के लिए प्रत्येक नगर पालिका के लिए परिसीमन बोर्ड गठित करना आवश्यक है। कहा गया कि 47 में से 44 नगर पालिकाओं के लिए परिसीमन बोर्ड गठित किए जा चुके हैं और तीन नगर पालिकाओं, यानी नगर निगम, जालंधर, नगर परिषद, तलवाड़ा और नगर पंचायत भादसो के गठन की प्रक्रिया बहुत जल्द जारी की जाएगी।