Punjab निकाय इलेक्शन : दो साल से लटक रहे, हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार; कहीं आप को हार का डर तो नहीं!
अफसरशाही के भरोसे Punjab के विकास की बागडोर, प्रिंसीपल सैक्रेटरी 23 सितंबर को सुनवाई के लिए तलब
पंजाब हॉटमेल, चंडीगढ़/जालंधर। पंजाब ( Punjab ) में निकाय और पंचायत चुनाव लंबे अर्से से लटकते आ रहें हैं जिसपर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में लगाई याचिका में सुनवाई करते हुए जज ने सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि दो साल हो चुके हैं लेकिन पंजाब में नगर निगम (Municipal Corporation) व नगर कौंसिल (Municipal Council) के चुनाव नहीं करवाए गए।
कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब इनका कार्यकाल खत्म हो गया तो सरकार ने चुनाव क्यों नहीं करवाया? यह सीधे तौर पर लोगों के अधिकारों का हनन है। दरअसल, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में नगर निगम और नगर कौंसिल के चुनाव में देरी को लेकर सुनवाई थी। इस दौरान कोर्ट ने पंजाब सरकार की तरफ से पेश हुए वकील को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा है कि इनका कार्यकाल खत्म होने के बाद भी चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं।
23 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
चुनाव को लेकर कोर्ट ने अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। कोर्ट ने सरकार (स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव) को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। यह सुनवाई मालेरकोटला निवासी बेअंत सिंह की तरफ से दायर याचिका पर हुई है।
Punjab में Corporation/Council का कार्यकाल खत्म हुए दो साल हुए
याचिकाकर्ता बेअंत सिंह ने बताया है कि पंजाब की 42 म्युनिसिपल काउंसिल का कार्यकाल खत्म हुए दो साल से अधिक समय बीत चुका है। लेकिन सरकार द्वारा चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। इस वजह से सभी इलाकों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अफसर शाही के दम पर सरकार विकास के दावे कर रही है लेकिन जमीनी हकीकत बद से बदतर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी काउंसिलों का कार्यकाल दिसंबर 2023 में पूरा हो गया था। अगस्त 2023 में स्थानीय निकाय विभाग ने म्यूनिसिपल काउंसिल के चुनाव करवाने के लिए अधिसूचना जारी की थी। जिसके मुताबिक एक नवंबर 2023 तक चुनाव करवाने थे, लेकिन नहीं करवाए गए।
सरकार कर रही है मनमर्जी, आप हार के डर से लोकल बॉडी के चुनाव करवाने से कतरा रही!
चुनाव करवाने को लेकर सरकार को पांच जुलाई को एक कानूनी नोटिस भेजा गया था। लेकिन उसे सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। ऐसे में उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर चुनाव करवाने की मांग की है। संविधान के मुताबिक म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव उनके कार्यकाल खत्म होने से पहले करवाने जरूरी होते है।
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में नगर निगमों के चुनाव को लेकर भी याचिका दायर है। जालंधर के कांग्रेसी नेता और पूर्व विधायक राजिंदर बेरी समेत कईयों ने याचिका दायर की हुई है। इस याचिका में कोर्ट को बताया गया है कि अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला और फगवाड़ा नगर निगमों के कार्यकाल खत्म होने भी चुनाव नहीं करवाए गए हैं। ऐसा कर सरकार जमीनी स्तर पर लोगों के आधिकारों का हनन कर रही है। वहीं विरोधी पार्टियों ने कहा कि आप सरकार हर के डर से चुनाव करवाने से कतरा रही है।