पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का कड़ा रुख: एनआरआई महिला पर ₹10 लाख जुर्माना, अदालतों के दुरुपयोग पर सख्त टिप्पणी
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पंजाब हॉटमेल, चंडीगढ़/जालंधर। चंडीगढ़ में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने ऑस्ट्रेलिया में रह रही एक एनआरआई महिला की याचिका को भारतीय अदालतों की उदारता का दुरुपयोग करार देते हुए उस पर ₹10 लाख का भारी जुर्माना लगाया है।

महिला ने अपने पूर्व पति और ससुराल पक्ष से खतरे का हवाला देकर पुलिस कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि याची लंबे समय से विदेश में रह रही है और पति से विवाद के चलते ऑस्ट्रेलिया में ही तलाक ले चुकी है।
कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि 2023 में तलाक से एक सप्ताह पहले याची के पिता ने पति व ससुराल पक्ष के खिलाफ शिकायत दी थी, लेकिन उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं मांगी गई।
पिता की मृत्यु के बाद 2025 में अचानक उसी शिकायत को फिर से आगे बढ़ाने की मांग को अदालत ने दुर्भावनापूर्ण माना।हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि विदेश में आराम से रहते हुए भारतीय अदालतों का इस्तेमाल पति और ससुराल वालों को परेशान करने के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता।
अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में संपत्ति कुर्क करने तक का अधिकार है, हालांकि इस केस में रियायत देते हुए जुर्माने की राशि विभिन्न सामाजिक और कल्याणकारी संस्थाओं में जमा कराने के आदेश दिए गए।
यह फैसला अदालतों के दुरुपयोग के खिलाफ एक मजबूत संदेश माना जा रहा है।
