Breaking NewsBusinessChandigarhCityCourtCrimeFeaturedHealthJalandharPunjab GovernmentPunjab HotmailPunjab Policeजालंधरपंजाबराज्य समाचारस्वास्थ्य समाचार

जालंधर सर्वोदय हॉस्पिटल विवाद में बड़ा कानूनी झटका: कोर्ट ने FIR 233/25 के आरोपियों की गिरफ्तारी पर मांगा स्टेटस, 31 जनवरी तक रिपोर्ट तलब

Spread the love

#BigBreaking #JalandharNews #SarvodayaHospitalCase #CourtOrder #FIR233 #ArrestStatus #LegalAction #PunjabPolice #MedicalScam #JusticeUpdate

पंजाब हॉटमेल, जालंधर। जालंधर के मेडिकल सेक्टर से जुड़े बहुचर्चित सर्वोदय हॉस्पिटल विवाद में माननीय अदालत ने बड़ा और सख्त रुख अपनाया है।

पंकज त्रिवेदी बनाम राजेश अग्रवाल मामले में कोर्ट ने थाना नवी बारादरी से FIR नंबर 233/25 में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट तलब की है।

अदालत ने पुलिस को 31 जनवरी 2026 तक रिपोर्ट दाखिल करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

नॉन-बेलेबल धाराओं के तहत दर्ज इस मामले में सर्वोदय हॉस्पिटल के डॉ. राजेश अग्रवाल, डॉ. कपिल गुप्ता, डॉ. संजय मित्तल, डॉ. अनवर खान और नोएडा निवासी चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप कुमार सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं।

आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए धारा 75 Cr.P.C./79 BNSS के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी करने संबंधी अर्जी अदालत में दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद यह अहम आदेश पारित किया गया।

गौरतलब है कि 23 दिसंबर 2025 को थाना नवी बारादरी में दर्ज FIR नंबर 233 में आरोपियों के खिलाफ IPC की गंभीर धाराएं 420, 465, 467, 468, 471, 477-A और 120-B लगाई गई हैं।

अदालत का यह आदेश 14 जनवरी 2026 को पारित किया गया था। अब 31 जनवरी को पेश होने वाली पुलिस रिपोर्ट से यह साफ होगा कि आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है।

मामला फिलहाल शहर के मेडिकल और कानूनी गलियारों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *