jalandhar Municipal election New : जिले के 139 वार्डों के प्रतिनिधि चुनेंगे 729658 मतदाता, ये रहेंगी पाबंदियां… सुरक्षा रहेगी चाक चौबंद
प्रशासन Municipal election के लिए तैयार, उम्मीदवारों की किस्मत कल हो जाएगा फैसला… शहर वासियों को मिल जाएंगे 85 प्रतिनिधि
जालंधर। jalandhar Municipal election) ज़िले में 21 दिसंबर को होने जा रही जालंधर नगर निगम, नगर कौंसिल और नगर पंचायत चुनाव के लिए ज़िला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है, जिसमें शनिवार को 729658 वोटर अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करेंगे। जिला चुनाव अधिकारी -कम- डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि मतदान शनिवार सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और मतदान के बाद पोलिंग स्टेशनों पर मतगणना की जाएगी। उन्होंने वोटरों को बिना किसी डर, भय से इस मतदान में बढ़-चढ़ कर अपने अधिकार का प्रयोग करने की अपील की।
वोटरों के बारे में जानकारी देते ज़िला चुनाव अधिकारी ने बताया कि ज़िले में जालंधर नगर निगम, नगर कौंसिलों और नगर पंचायतों की मतदान के लिए कुल 729 पोलिंग बूथ बनाए गए है, जिनमें नगर निगम जालंधर के 85 वार्डों के लिए 677 पोलिंग बूथों के इलावा नगर कौंसिल भोगपुर, नगर कौंसिल गोराया और नगर कौंसिल फिल्लौर के एक वार्ड के लिए कुल 27 और नगर पंचायत बिलगा, नगर पंचायत शाहकोट एंव नगर पंचायत मेहतपुर के एक वार्ड के लिए कुल 25 पोलिंग बूथ शामिल है। उन्होंने बताया कि नगर पंचायत बिलगा के 2 वार्डों (वार्ड न.1 और 3) में पहले ही सर्वसहमति हो चुकी है।
मतदाताओं के बारे में जानकारी देते हुए चुनाव अधिकारी ने बताया कि 354159 पुरुष, 329188 महिला और 20 दूसरे सहित जालंधर शहर में कुल 683367 वोटर है जबकि नगर कौंसिल भोगपुर, गोराया और फिल्लौर के लिए 24504 और नगर पंचायत बिलगा, शाहकोट और मेहतपुर के लिए 21787 अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे चुनाव स्टाफ को आज़ाद, निष्पक्ष और निर्विघ्न ढंग के साथ पूरा करवाने के लिए 2916 कर्मचारी चुनाव ड्यूटी पर तैनात किए गए,
जिनमें से 2708 कर्मचारी नगर निगम जालंधर और 208 कर्मचारी नगर कौंसिल भोगपुर, गोराया, फिल्लौर एंव नगर पंचायत बिलगा, शाहकोट और मेहतपुर के मतदान दौरान ड्यूटी निभाएंगे। ज़िला चुनाव अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनज़र ज़िला पुलिस द्वारा 3404 कर्मचारी तैनात किए जाएंगे, जिनमें नगर निगम मतदान के लिए 2469 और नगर कौंसिल एंव नगर पंचायत चुनाव के लिए 935 कर्मचारी शामिल हैं।
चुनाव वाले दिन 21 दिसंबर को शराब के ठेके बंद रखने के आदेश
नगर निगम/नगर कौसिलऔर नगर पंचायत चुनाव को लेकर जिला मैजिस्ट्रेट डा. हिमांशु अग्रवाल ने पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धारा 54 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (सी) के तहत अधिकारों का उपयोग करते हुए 21 दिसंबर 2024 को चुनाव के दिन जिला जालंधर की सीमा के भीतर शराब के ठेके बंद रखने के आदेश जारी किए।आदेशों के अनुसार उक्त तिथि को जालंधर जिले में शराब के ठेके व अहाते नहीं खोले जाएंगे, न ही होटल, रेस्तरां या क्लबों में शराब परोसी जाएगी और न ही कोई व्यक्ति शराब की स्टोरेज करेगा।
21 दिसंबर को चुनाव के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार पर पाबंदी
जालंधर जिले के अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और नगर निगम/परिषद और नगर पंचायत चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से करवाने के लिए जिला मैजिस्ट्रेट डा. हिमांशु अग्रवाल ने बी.एन.एन.एस., 2023 की धारा 163 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि 21 दिसंबर 2024 को कोई भी राजनीतिक दल मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार नहीं करेगा।