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पूर्व वित्त मंत्री मजीठिया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका: आय से अधिक संपत्ति मामले में यह फैसला आया, अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे!

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पंजाब हॉटमेल, मोहाली। पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री और शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आय से अधिक संपत्ति मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।

अब मजीठिया को राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। फिलहाल इस मामले में हाईकोर्ट का विस्तृत आदेश जारी नहीं हुआ है।मजीठिया को 25 जून को गिरफ्तार किया गया था और वे पिछले पांच महीनों से जेल में बंद हैं।

वहीं, मोहाली अदालत में आज मजीठिया के साले गजपत सिंह ग्रेवाल को भगोड़ा घोषित करने की याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें उनकी ओर से जवाब दाखिल किया जाएगा। गजपत पहले ही इस केस में नामजद हैं।

400 बैंक खातों की जांच, 200 गवाह शामिल

विजिलेंस ब्यूरो पहले ही मजीठिया के खिलाफ चालान पेश कर चुकी है। चार्जशीट में कई अकाली दल और भाजपा नेताओं के बयान भी दर्ज हैं।

विजिलेंस का कहना है कि—पिछले 10 वर्षों के 400 बैंक खातों का रिकॉर्ड खंगाला गया,केस में 200 गवाह तैयार किए गए,और तय समय सीमा के भीतर चार्जशीट दायर कर दी गई।

मजीठिया की जमानत याचिका खारिज होने से यह मामला अब और गंभीर मोड़ ले चुका है।

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