Breaking: बेअदबी पर सख्त कानून को लेकर आई खबर: पंजाब में अब बदलाव दिखेगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा
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पंजाब हॉटमेल, चंडीगढ़/जालंधर। पंजाब के राज्यपाल Gulab Chand Kataria ने जागत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026 को मंजूरी दे दी है।

अब अंतिम अधिसूचना जारी होते ही यह कानून पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा। संशोधित कानून के तहत बेअदबी के दोषियों के लिए उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी साझा करते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया।

वहीं पंजाब विधानसभा के स्पीकर Kultar Singh Sandhwan ने बिल को मंजूरी मिलने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह फैसला श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सम्मान और पंजाब की आस्था की रक्षा के लिए अहम साबित होगा।
यह कानून धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले मामलों में सख्त संदेश देने वाला माना जा रहा है।
