Big Breaking: 15 साल पुराने दोहरी नागरिकता Case में पूर्व मंत्री अवतार हैनरी बरी, कोर्ट से रद्द किया केस
पूर्व मंत्री Case के चलते नहीं लड़ पाए थे चुनाव, वोटर सूची से कट गया था नाम
जालंधर। पंजाब के पूर्व मंत्री और कांग्रेसी नेता अवतार हैनरी को 15 साल पुराने दोहरी नागरिकता Case में शुक्रवार को कोर्ट ने बरी कर दिया। सीजेएम एनआरआई गगनदीप सिंह गर्ग की कोर्ट में हैनरी पर आरोप साबित नहीं हो पाए। भारतीय और विदेशी पासपोर्ट लेकर चुनाव लड़ने का केस उनके खिलाफ चल रहा था। इसके बाद उनको बरी करने का आदेश कोर्ट ने दिया। बता दें कि पिछली बार चुनावों में दोहरी नागरिकता के विवाद में फंसने के बाद हैनरी का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था, लेकिन अब वह चुनाव लड़ सकेंगे। इसी के चलते उनके बेटे बावा हैनरी ने चुनाव लड़ा था।
बेटा ने दर्ज कराया था Case
गुरजीत सिंह संघेरा ने कोर्ट में बयान दर्ज कराया था कि उसके पिता अवतार हैनरी ने उसकी मां को तलाक दिए बिना दूसरी शादी की थी। उन्होंने बताया कि उनके पिता 1962 में यूके गए थे। वहां उन्होंने 1965 में सुरिंदर कौर (अब दिवंगत) से शादी की। उनका जन्म 3 फरवरी 1966 को हुआ था और उनके पिता ने 10 जनवरी 1968 को ब्रिटेन की नागरिकता ली थी। इसके बाद वहां मेडिकल कार्ड बनवाया गया और 1968 में ही यह ब्रिटिश पासपोर्ट बन गया था। 1969 में उनके पिता भारत आए और सुरिंदर कौर को तलाक दिये बिना हरिंदर कौर से दूसरी शादी कर ली। 1997 में वह विधायक थे और अपने मेडिकल कार्ड को रिन्यू कराने के लिए यूके भी गए थे।