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जालंधर में पटाखों की दुकानों के लिए 20 अस्थायी लाइसेंस जारी होंगे, 21 से 27 अक्टूबर तक करें आवेदन

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राउवाली, पठानकोट रोड पर निर्धारित स्थान पर ही लगेंगी पटाखों की दुकानें; 29 अक्टूबर को रेडक्रॉस भवन में निकाला जाएगा ड्रॉ

पंजाब हॉटमेल ब्यूरो, जालंधर। दिवाली के अवसर पर पटाखों की बिक्री के लिए जिला जालंधर में 20 अस्थायी लाइसेंस ड्रॉ के माध्यम से जारी किए जाएंगे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जालंधर की ओर से जारी सूचना के अनुसार, यह प्रक्रिया Explosive Rules, 2008 तथा माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा सिविल रिट याचिका (CWP) नंबर 23548 ऑफ 2017 में 13 अक्टूबर 2017, 17 अक्टूबर 2018 और 22 अक्टूबर 2019 को जारी आदेशों के अनुपालन में की जा रही है।

कौन कर सकता है आवेदन?

जिला जालंधर के निवासी, जिनकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है, पटाखे बेचने के लिए अस्थायी लाइसेंस हेतु आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2026 तक सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित फीस जमा करवाकर डिप्टी कमिश्नर, जालंधर के अधीन आने वाले सेवा केंद्रों के माध्यम से दिए जा सकते हैं। निर्धारित समय के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदन के साथ ये दस्तावेज जरूरी

आवेदक को आवेदन पत्र के साथ एक स्व-घोषणा पत्र, दो पासपोर्ट साइज फोटो और रिहायशी पते के प्रमाण अथवा आधार कार्ड की कॉपी जमा करवानी होगी। आवेदक का जालंधर जिले का निवासी होना और उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होना अनिवार्य है।

29 अक्टूबर को निकलेगा ड्रॉ

पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित स्थान गांव राउवाली, पठानकोट रोड, जिला जालंधर है। कुल 20 अस्थायी लाइसेंसों के लिए ड्रॉ 29 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12 बजे रेडक्रॉस भवन, जालंधर में निकाला जाएगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट या सरकार की ओर से जारी आदेशों में कोई संशोधन या बदलाव होता है, तो आगे की कार्रवाई उन्हीं निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

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