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12 महीने में 13 रिचार्ज क्यों? 28 दिन वाले प्लान पर घिरी टेलीकॉम कंपनियां… संसद में गूंजा मुद्दा; सरकार बोली- सख्त कदम उठाएंगे!

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पंजाब हॉटमेल, नई दिल्ली। मोबाइल यूजर्स के लिए “मंथली प्लान” का गणित अब राष्ट्रीय बहस बन चुका है। ज्यादातर प्रीपेड प्लान 28 दिन की वैधता के साथ आते हैं, जिसके चलते ग्राहकों को साल में 12 की जगह 13 बार रिचार्ज करना पड़ता है।

इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को 30 दिन वाले प्लान को ज्यादा सक्रिय तरीके से प्रमोट करने के निर्देश दिए हैं।

राज्यसभा सांसद Raghav Chadha ने सदन में कहा कि 28 दिन के प्लान से उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है और इसे “छिपी हुई लागत” के रूप में देखा जाना चाहिए।

उन्होंने मांग की कि सभी मासिक प्लान 30 दिन या एक कैलेंडर महीने की वैधता के साथ उपलब्ध कराए जाएं।

सरकार का जवाब: 30 दिन प्लान पहले से अनिवार्य

संचार मंत्री Jyotiraditya Scindia ने स्पष्ट किया कि Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) के नियमों के तहत हर टेलीकॉम कंपनी को अपने प्लान पोर्टफोलियो में कम से कम एक 30 दिन का प्लान रखना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि 2022 में जारी टैरिफ आदेश के तहत कंपनियों को प्लान वाउचर, स्पेशल टैरिफ वाउचर और कॉम्बो वाउचर की हर श्रेणी में कम-से-कम एक 30 दिन की वैधता वाला विकल्प देना जरूरी किया गया था।

हालांकि कंपनियों को केवल 30 दिन के प्लान ही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

सरकार का कहना है कि अब जरूरत इस बात की है कि इन 30 दिन वाले प्लान को बेहतर तरीके से प्रचारित किया जाए ताकि उपभोक्ताओं को उनके विकल्पों की पूरी जानकारी मिल सके।

डेटा रोलओवर पर भी उठे सवाल

सदन में बहस के दौरान राघव चड्ढा ने डेटा रोलओवर का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्लान में प्रतिदिन 2GB डेटा मिलता है और यूजर 1.5GB ही इस्तेमाल करता है, तो बचा हुआ 0.5GB आधी रात के बाद समाप्त हो जाता है।

उन्होंने सुझाव दिया कि बचा हुआ डेटा अगले दिन में ट्रांसफर होना चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं को उनके पैसे का पूरा लाभ मिल सके।

28 दिन प्लान बंद करने और लंबा ग्रेस पीरियड देने की मांग

चड्ढा ने यह भी मांग की कि 28 दिन वाले प्लान को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए और सभी मासिक प्लान को 30 दिन की वैधता के साथ लाया जाए।

इसके अलावा उन्होंने प्रस्ताव रखा कि अंतिम रिचार्ज के बाद कम से कम एक वर्ष तक इनकमिंग कॉल और एसएमएस सेवा चालू रहनी चाहिए तथा किसी भी नंबर को बंद करने से पहले तीन साल का ग्रेस पीरियड दिया जाए।

हालांकि मौजूदा नियमों के अनुसार, Telecom Regulatory Authority of India के प्रावधानों के तहत किसी भी प्रीपेड नंबर को 90 दिनों तक उपयोग न होने पर भी तुरंत बंद नहीं किया जा सकता।

TRAI कर रहा है समीक्षा

रिपोर्ट्स के मुताबिक TRAI इस पूरे मामले की दोबारा समीक्षा कर रहा है। टैरिफ फॉरबेयरेंस नीति के तहत कंपनियों को कीमत और सेवा शर्तें तय करने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन नियामक यह सुनिश्चित करता है कि बाजार में उपभोक्ताओं के साथ किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार न हो।

अब देखना होगा कि आने वाले समय में 28 दिन वाले प्लान जारी रहेंगे या “मंथली प्लान” का अर्थ वास्तव में 30 दिन हो जाएगा।

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