सीईसी पर सुप्रीम सुनवाई: ‘फॉर्म-6 में संशोधन किसने किया?’ सुप्रीम कोर्ट ने CEC पर अंतरिम कार्रवाई से किया इनकार, चुनाव आयोग को नोटिस!
पंजाब हॉटमेल ब्यूरो, नई दिल्ली/मुंबई/चंडीगढ़: चुनाव आयोग के कामकाज और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने फिलहाल CEC को पद से हटाने या उनके कामकाज पर रोक लगाने का कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया।

कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
फॉर्म-6 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान SIR के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले Form-6 में किए गए कथित बदलाव का मुद्दा भी उठा। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि सॉफ्टवेयर के जरिए फॉर्म में पूर्वजों की जानकारी और पुराने SIR से जुड़ी जानकारी जैसी शर्तें जोड़ी गईं।
वहीं, अदालत के समक्ष यह स्पष्ट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने Form-6 के किसी बदले हुए प्रारूप को मंजूरी नहीं दी थी।
CEC पर क्या आरोप लगाए गए?
याचिकाओं में आरोप है कि CEC ने चुनाव आयोग के अन्य दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना ऐसे फैसले, दिशा-निर्देश और सॉफ्टवेयर बदलाव किए, जिनका अधिकार पूरे आयोग को है।
याचिकाकर्ताओं ने CEC के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई के साथ-साथ कुछ मामलों में आपराधिक कार्रवाई की मांग भी की है।
अब आगे क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट पहले चुनाव आयोग का जवाब और संबंधित रिकॉर्ड देखेगा। अदालत ने संकेत दिया है कि यदि रिकॉर्ड से यह सामने आता है कि ऐसे फैसले आवश्यक प्रक्रिया या सर्वसम्मति के बिना लिए गए थे, तो उनके खिलाफ उचित आदेश पर विचार किया जा सकता है।
फिलहाल CEC के खिलाफ कोई अंतरिम कार्रवाई नहीं हुई है।
