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पंजाब में निजी स्कूलों पर सख्ती: अब सालाना फीस सिर्फ 5% तक बढ़ेगी, नियम तोड़ने पर ₹5 लाख जुर्माना और मान्यता रद्द

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Punjab Hotmail, चंडीगढ़/जालंधर: पंजाब में निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर सरकार ने बड़ा फैसला लागू कर दिया है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने “द पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अनएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) अध्यादेश, 2026” को मंजूरी दे दी है।

इसके साथ ही अब प्रदेश के निजी स्कूल एक साल में अधिकतम 5% तक ही फीस बढ़ा सकेंगे।

नए कानून के तहत यदि कोई स्कूल निर्धारित सीमा से अधिक फीस बढ़ाता है, तो उसके खिलाफ ₹5 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, बार-बार नियमों का उल्लंघन करने पर स्कूल की मान्यता भी रद्द की जा सकेगी।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर राज्यपाल का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह फैसला पंजाब के बच्चों और अभिभावकों के हित में लिया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार शिक्षा को व्यापार नहीं बनने देगी और आम लोगों पर बढ़ते आर्थिक बोझ को कम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

गौरतलब है कि इस अध्यादेश को 22 जून को हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद अब राज्यपाल की स्वीकृति के साथ यह कानून लागू हो गया है।

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