जालंधर में ये बड़े रेस्टोरेंट खिला रहे मिलावटी खाना: मॉडल टाउन की कॉफी शॉप को 2 लाख जुर्माना, कुछ को समन जारी… इन भी हुई कार्रवाई; पढ़ें और देखें
लोगों की सेहत के साथ कर रहे खिलवाड़, मॉडल टाउन की कॉफी बीन्स टी लीफ’ पर 2 लाख जुर्माना, ‘सनी साइड अप’ को समन जारी
पंजाब हॉटमेल, जालंधर। स्वास्थ्य विभाग ने जिले में मिलावटी और घटिया गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इस महीने कुल 11 मामलों में कोर्ट में केस दर्ज किए गए, जिनमें से अधिकतर पर फैसला सुनाया जा चुका है।

मॉडल टाउन स्थित ‘कॉफी बीन्स टी लीफ’ के सॉस सैंपल में एसिड फैट की मात्रा तय सीमा से कई गुना अधिक (0.624% बनाम 0.2%) पाई गई। यह पेट संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। इसे गंभीरता से लेते हुए एडीसी विवेक मोदी की कोर्ट ने रेस्टोरेंट पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।
वहीं, मॉडल टाउन के ही ‘सनी साइड अप’ रेस्टोरेंट में पनीर और कुलिनरी आइटम के सैंपल लिए गए थे। दो बार नोटिस भेजने के बावजूद हाजिर न होने पर कोर्ट ने समन जारी किया है, और आगे अनुपस्थित रहने पर अरेस्ट वारंट जारी हो सकते हैं।
अन्य कार्रवाई में:राकेश कुमार घुम्मण डेयरी, बुलोवाल: गाय के दूध में मिलावट पर ₹20,000 जुर्मानामान सिंह सम्राट ट्रेडिंग कंपनी, भोगपुर: पनीर सैंपल फेल होने पर ₹50,000 जुर्मानाक्रिस्पी हॉकर, भोगपुर: पनीर सैंपल फेल पर ₹20,000 जुर्मानाराजन स्वीट्स, दीपक कुमार, भोगपुर: पनीर मिलावट पर ₹20,000 जुर्मानामंगत राम मल्ही स्वीट्स, पंडोरी खास: साफ-सफाई में कमी पर ₹5,000 जुर्मानारवि कपूर डेयरी, जमशेर खास: भैंस का दूध फेल होने पर ₹20,000 जुर्मानास्वास्थ्य विभाग ने ये कार्रवाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, 2011 के तहत की है।
जालंधर में वर्तमान में सिर्फ 3 फूड सेफ्टी अफसर कार्यरत हैं जबकि 5 पद स्वीकृत हैं।सैंपलिंग के बाद रिपोर्ट खरड़ स्थित स्टेट फूड लैब भेजी जाती है, और रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट में केस दर्ज किया जाता है। हालांकि, जालंधर देहात की तुलना में शहरी क्षेत्र में सैंपलिंग की दर कम पाई गई है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।