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चाइना डोर पर सख्त प्रतिबंध: जालंधर में बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पूरी तरह बैन, पुलिस रख रही नजर

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पंजाब हॉटमेल, जालंधर। आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है।

अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट जालंधर अमनिंदर कौर ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला जालंधर (देहाती) की सीमाओं में पतंग/गुड़िया उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सिंथेटिक व प्लास्टिक से बनी चाइना डोर की बिक्री, स्टोरेज और उपयोग पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है।

प्रशासन द्वारा जारी यह आदेश 28 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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