राज्य में मिनी “Election” की आहट: चुनाव आयोग ने वोटर सूची संशोधन के लिए संशोधित प्रोग्राम जारी किया, DC ने दी जानकारी
17 अक्तूबर तक लिए जाएंगे दावे और आपत्तियां, मतदाता सूचियों की अंतिम प्रकाशना 24 अक्तूबर को; जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव
चंडीगढ़/जालंधर, पंजाब हॉटमेल। राज्य चुनाव आयोग ने जिला परिषद और ब्लॉक समिति के सामान्य चुनावों के लिए मतदाता सूचियों के संशोधन हेतु संशोधित प्रोग्राम जारी किया है।

डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी डा. हिमांशु अग्रवाल ने इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा प्राप्त प्रोग्राम के अनुसार, मतदाता सूचियां 15.10.2025 की योग्यता तिथि के आधार पर अपडेट की जाएंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी योग्य मतदाता इसमें शामिल हो सकें।
उन्होंने बताया कि वर्तमान मतदाता सूचियों की प्रारंभिक प्रकाशना 10 अक्तूबर 2025 को की जा चुकी है, जिस पर दावे और आपत्तियां 17 अक्तूबर 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे।
दावों और आपत्तियों का निपटारा 23 अक्तूबर 2025 तक किया जाएगा। मतदाता सूचियों की अंतिम प्रकाशन 24 अक्तूबर 2025 को होगी।
डा. अग्रवाल ने बताया कि मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए नया मतदाता बनवाने वाले व्यक्ति/मतदाता की आयु योग्यता तिथि को 18 वर्ष होनी चाहिए।
नई वोट बनवाने के लिए योग्य मतदाता अपना आवेदन पत्र फॉर्म-1 में, किसी आपत्ति/मतदाता नाम हटाने के लिए फॉर्म-2 में, और मतदाता सूची में किसी संशोधन के लिए फॉर्म-3 में जमा कर सकता है।
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ग्रामीण विकास)-कम-अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी नवदीप कौर ने बताया कि फॉर्म नंबर 1, 2 और 3 चुनाव पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध है और इन्हें राज्य चुनाव आयोग, पंजाब चंडीगढ़ की वेबसाइट <sec.punjab.gov.in> से “Panchayat Elections > Statutory Forms” अनुभाग के तहत डाउनलोड भी किया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि मतदाता सूचियों की अंतिम प्रकाशना पहले 9 सितंबर 2025 को होनी थी, लेकिन बाढ़ के मद्देनजर प्रभावित जिलों के लिए आयोग द्वारा अब मतदाता सूचियों के संशोधन के लिए संशोधित प्रोग्राम जारी किया गया है।