Punjab News: अमृतसर-लुधियाना में School Closed… जालंधर में ध्वनि प्रदूषण हुआ तो कार्रवाई होगी- CP
Police सुरक्षा के लिए तैयार, लोगों को इस तरह से रखना है अपना ध्यान
पंजाब हॉटमेल, चंडीगढ़/जालंधर/अमृतसर/लुधियाना। Punjab government announce school holiday and Jalandhar police in action) पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक और डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के बाद पंजाब में बॉर्डर एरिया की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सरकार ने अमृतसर और लुधियाना में स्कूलों की छुट्टी का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर डीसी ने आदेश जारी किए हैं।

वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के मद्देनजर सार्वजनिक आपात स्थिति को छोड़कर , साइलेंस जोन में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हार्न बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी आदेशों के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए सार्वजनिक स्थानों, जहां लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम या कोई भी ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोत का प्रयोग किया जा रहा हो, की सीमाओं पर आवाज की मात्रा को क्षेत्र के लिए निर्धारित मात्रा के अनुसार ही रखने के आदेश दिए गए हैं।

आदेशों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक (सार्वजनिक आपातकालीन मामलों को छोड़कर) मैरिज पैलेसों एवं होटलों में ढोल या भोंपू, कोई भी आवाज करने वाला उपकरण, एम्पलीफायर,डी.जे. आदि नहीं बजाएगा। इसी प्रकार, प्राइवेट साउंड सिस्टम का शोर स्तर निजी सीमा क्षेत्र के लिए निर्धारित शोर मानकों के 5 डी.बी. (ए) से अधिक नहीं होगा।
आदेशों में यह भी कहा गया है कि म्यूजिक सिस्टम वाले वाहनों के मामले में यह सुनिश्चित किया जाए कि आवाज किसी भी समय वाहन के बाहर सुनाई न दे। यदि इन आदेशों का उल्लंघन पाया गया तो साउंड सिस्टम को जब्त कर लिया जाएगा। यह आदेश 05.07.2025 तक लागू रहेगा।