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पंजाब ब्रेकिंग : पंचायत इलेक्शन को लेकर HC ने दिए ये आदेश, अब इस तारीख को होंगे चुनाव… कल चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन की है चेतावनी

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HC में दायर की गई थी 170 के करीब याचिकाएं, ये आया फैसला… पढ़ें

पंजाब हॉटमेल, चंडीगढ़/जालंधर। पंजाब में 15 अक्टूबर को होने वाले पंचायत चुनाव का रास्ता साफ करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट HC ने चुनाव के खिलाफ दायर की गई 170 के करीब याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसमें अधिकतर याचिकाएं रिजर्वेशन से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा एक ही परिवार की वोटें अलग-अलग वार्डों में बनाने और चूल्हा टैक्स संबंधी मामलों को निपटाने के आदेश दिए हैं।

अदालत ने पंजाब सरकार को सभी चीजों सही करने के आदेश दिए गए है। वहीं जालंधर में रविदास टाइगर फोर्स के पंजाब प्रधान जस्सी तल्हन ने भगवान वाल्मीकि जी के प्रकाश उत्सव के मद्देनजर चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने के लिए कल यानी 4 अक्टूबर को प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद सरकार भी तैयारी में जुट गई है।

पंजाब में पंचायत इलेक्शन में 1.33 करोड़ मतदाता करेंगे मत का प्रयोग

पंजाब में इस समय 13937 गांव पंचायतें हैं। जिनमें चुनाव करवाए जाने हैं। वहीं, इस बार चुनाव में कुल 1 करोड़ 33 लाख मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। 96 हजार मुलाजिम इलेक्शन में तैनात किए गए हैं। चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से करवाना सरकार के लिए भी चुनौती है। हालांकि गांवों में माहौल खराब न हो।

इसके लिए सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किए है। पार्टी निशान पर चुनाव न करवाने के संबंधी प्रस्ताव विधानसभा में पास कर लागू किया गया है। इसके अलावा कोशिश यही है कि सर्वसम्मति से चुनाव संपन्न हो। लेकिन इसके बाद भी कई जगह माहौल तनावपूर्ण हो रहा है।

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