जिले में अब सिर्फ इन नौ स्थानों पर ही कर पाएंगे प्रदर्शन: प्रशासन ने नियम-शर्तें भी रखीं; दो महीने तक लागू रहेंगे निर्देश… पढ़ें
पंजाब हॉटमेल, जालंधर। जिला प्रशासन ने शहर और आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न संगठनों द्वारा किए जाने वाले शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के लिए 9 स्थानों को अधिकृत रूप से निर्धारित कर दिया है। यह कदम कानून-व्यवस्था बनाए रखने और प्रदर्शन के दौरान आम जनता को होने वाली असुविधा को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट-कम-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ज) अमनिंदर कौर द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, जिन स्थानों को प्रदर्शन के लिए चिन्हित किया गया है, वे हैं।
1. पुड्डा ग्राउंड (तहसील कॉम्प्लेक्स के सामने)
2. देश भगत यादगार हॉल
3. बर्लटन पार्क
4. दशहरा ग्राउंड, जालंधर कैंट
5. इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ग्राउंड, करतारपुर
6. दाना मंडी, भोगपुर
7. कपूरथला रोड, नकोदर (पश्चिमी हिस्सा)
8. दाना मंडी, गांव सैफावाला (फिल्लौर)
9. नगर पंचायत कॉम्प्लेक्स, शाहकोट
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रदर्शन करने से पहले संबंधित पुलिस कमिश्नर या उपमंडल मैजिस्ट्रेट से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। प्रदर्शन के दौरान किसी भी प्रकार का हथियार, लाठी या तेजधार वस्तु साथ लाने की अनुमति नहीं होगी।
आयोजकों को प्रत्येक प्रमुख स्थान पर अपने स्वयं के मार्शल तैनात करने होंगे और यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहे।
आदेशों के मुताबिक, यदि प्रदर्शन के दौरान कोई भी गैरकानूनी गतिविधि होती है या किसी प्रकार का जानमाल का नुकसान होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आयोजक और प्रदर्शनकारियों की होगी। ये निर्देश आगामी दो महीनों तक प्रभावी रहेंगे।