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नई शराब नीति: अब पेट्रोल पंप, मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर में भी मिलेगी शराब, बस डिजिटल पेमेंट और GPS ट्रैकिंग अनिवार्य होगी… पढ़ें

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पंजाब हॉटमेल, चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन ने वर्ष 2026-27 के लिए नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी देते हुए शराब बिक्री व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए हैं।

अब शहर में शराब केवल पारंपरिक ठेकों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल, स्वीकृत वाणिज्यिक बाजारों और बड़े संगठित डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी उपलब्ध होगी।

प्रशासन का कहना है कि यह कदम सुविधा बढ़ाने, राजस्व मजबूत करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

नई नीति के तहत L-2D लाइसेंस श्रेणी शुरू की गई है। इसके अंतर्गत स्वीकृत कमर्शियल मार्केट, पेट्रोल पंप और मॉल में कम से कम 300 वर्ग फुट क्षेत्र वाली दुकानों को आयातित वाइन और बीयर की खुदरा बिक्री की अनुमति दी जाएगी।

वहीं, संगठित डिपार्टमेंटल स्टोर को L-10B लाइसेंस जारी किया जाएगा, जिसकी फीस 30 लाख रुपये निर्धारित की गई है। इस लाइसेंस के माध्यम से आयातित विदेशी शराब, वाइन और बीयर की बिक्री संभव होगी।

डिजिटल पेमेंट और जिम्मेदार उपभोग पर जोर

नई एक्साइज पॉलिसी में पारदर्शिता को प्राथमिकता दी गई है। अब सभी शराब दुकानों पर डिजिटल पेमेंट (कार्ड और POS मशीन) अनिवार्य होगा।

बार, होटल और रेस्टोरेंट में अल्कोमीटर लगाना जरूरी किया गया है, ताकि ग्राहक अपना अल्कोहल लेवल जांच सकें और जिम्मेदारी से शराब का सेवन कर सकें।

प्रशासन ने इसे सड़क सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़कर देखा है।

GPS ट्रैकिंग, बारकोड और सख्त निगरानी

शराब परिवहन को लेकर भी कड़े नियम लागू किए गए हैं। शराब ले जाने वाले प्रत्येक वाहन में GPS ट्रैकिंग अनिवार्य होगी, जबकि कुछ वाहनों में डिजी-लॉक सिस्टम भी लगाया जाएगा, ताकि छेड़छाड़ की स्थिति में तुरंत अलर्ट मिल सके।

हर बोतल पर बारकोड और सिक्योरिटी लेबल अनिवार्य रहेगा, जिससे ट्रैकिंग आसान होगी। CCTV और लाइव मॉनिटरिंग के जरिए पूरी व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी।

सफाई व्यवस्था और मूल्य वृद्धि

प्रशासन ने दुकानदारों को अपनी दुकानों के आसपास सफाई रखने और डस्टबिन की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

शहर में कुल 97 शराब की दुकानों को मंजूरी दी गई है। भारतीय शराब, बीयर और वाइन की कीमतों में अधिकतम 2 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। वहीं, बोतलिंग प्लांट अब सप्ताह में 6 दिन काम कर सकेंगे।

कुल मिलाकर नई एक्साइज पॉलिसी में जहां एक ओर उपभोक्ताओं को अधिक सुविधा देने का प्रयास किया गया है, वहीं दूसरी ओर नियंत्रण, निगरानी और पारदर्शिता को भी सख्ती से लागू किया गया है।

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