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LPG सिलिंडर पर केंद्र की बड़ी कार्रवाई: जमाखोरी रोकने को ESMA लागू, जरूरी सेक्टरों को मिलेगी प्राथमिकता… होगी कार्रवाई!

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पंजाब हॉटमेल, नई दिल्ली। एलपीजी सिलिंडर की बढ़ती जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (ESMA) लागू कर दिया है। इस फैसले का उद्देश्य घरेलू गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना और आम जनता को संभावित संकट से बचाना है।

सरकार के अनुसार पिछले कुछ महीनों में एलपीजी की कृत्रिम कमी पैदा कर मुनाफाखोरी की शिकायतें बढ़ी थीं, जिसे देखते हुए यह कड़ा कदम उठाया गया है।

ESMA लागू होने के बाद अस्पतालों, स्कूलों, सरकारी संस्थानों और अन्य आवश्यक सेवाओं को एलपीजी व ईंधन की आपूर्ति में प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि जरूरी सेवाएं प्रभावित न हों।

सरकार का कहना है कि यह फैसला उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और बाजार में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बेहद अहम है।

क्या है ESMA?

आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (ESMA) एक विशेष कानून है, जिसके तहत सरकार जीवन-निर्वाह से जुड़ी अहम सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठा सकती है।

इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि स्वास्थ्य, परिवहन और अन्य जरूरी सेवाएं किसी भी हाल में बाधित न हों।

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