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प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: ज़िले की 5 ट्रैवल एजेंसियों के लाइसेंस रद्द, नियमों के उल्लंघन पर सख़्त कदम… पढ़ें

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पंजाब हॉटमेल, जालंधर। अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट-सह-अतिरिक्त उपायुक्त (सामान्य) अमरिंदर कौर ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1) के तहत कार्रवाई करते हुए ज़िले की पाँच ट्रैवल एजेंसियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। यह कार्रवाई नियमों के उल्लंघन और निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन न करने पर की गई है।

अधिकारियों द्वारा जारी आदेश के अनुसार, निम्नलिखित ट्रैवल एजेंसियों के लाइसेंस निरस्त किए गए।

1. मेसर्स बैंस ट्रैवल्स, करतारपुर – संचालक: कुलविंदर बैंस (लाइसेंस संख्या: 213/MC-1/MA)।

2. एमर्स एंटरप्राइजेज, सोडल रोड – संचालक: हरप्रीत सिंह फ्लोरा (लाइसेंस संख्या: 620/ALC-4/LA FN 859)।

3. ग्रेस इंटरनेशनल, मीठापुर रोड – संचालक: साहिल जुनेजा (लाइसेंस संख्या: 769/ALC-4/LA/FN 1032)।

4. मेसर्स मेवेनटॉर, कपूरथला रोड – संचालक: सुनील मित्र कोहली (लाइसेंस संख्या: 718/ALC-4/LA/FN 977)।

5. के.एन. सहगल एंड कंपनी, जी.टी. रोड – संचालक: कैलाश नाथ सहगल (लाइसेंस संख्या: 226/MC-1/MA)।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन फर्मों और उनके संचालकों को भविष्य में उनके द्वारा दी गई किसी भी सेवा या लेन-देन के संबंध में प्राप्त शिकायतों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और वे क्षतिपूर्ति के भी उत्तरदायी होंगे।

प्रशासन द्वारा यह सख़्त कदम ट्रैवल एजेंसियों में पारदर्शिता और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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