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MP हादसे से सबक: पंजाब में कोल्डरिफ सिरप पर प्रतिबंध: बच्चों की मौत के बाद सरकार का सख्त कदम

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डाइइथिलीन ग्लाइकोल की खतरनाक मात्रा मिली, लोग भी इस्तेमाल करने से बचें

पंजाब हॉटमेल, जालंधर/चंडीगढ़। मध्य प्रदेश में बच्चों की संदिग्ध मौतों के बाद पंजाब सरकार ने कोल्डरिफ सिरप की बिक्री, वितरण और उपयोग पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है।

यह कार्रवाई फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (ड्रग्स विंग) द्वारा की गई, जब मध्य प्रदेश ड्रग्स टेस्टिंग लैबोरेटरी की रिपोर्ट में इस सिरप को नॉन-स्टैंडर्ड क्वालिटी घोषित किया गया।

रिपोर्ट के अनुसार, इस सिरप में डाइइथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा 46.28% पाई गई, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। यह सिरप स्रेसन फार्मास्युटिकल्स, कांचीपुरम (तमिलनाडु) द्वारा मई 2025 में निर्मित और अप्रैल 2027 तक वैध बताया गया था।

जांच में यह भी सामने आया कि यही सिरप मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में हुई बच्चों की मौतों से जुड़ा हुआ है।

सरकार ने आदेश जारी करते हुए सभी अस्पतालों, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और मेडिकल प्रैक्टिशनरों को हिदायत दी है कि वे इस दवा को न खरीदें, न बेचें और न ही उपयोग करें।

साथ ही राज्य में यदि इसका कोई स्टॉक पाया जाए तो उसकी सूचना तुरंत drugcontrol.fda@punjab.gov.in पर देने के निर्देश दिए गए हैं।

पंजाब के संयुक्त आयुक्त (ड्रग्स) ने इस आदेश की प्रति स्वास्थ्य मंत्री और सभी संबंधित अधिकारियों को भेजते हुए कहा कि लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार ने यह कदम एहतियातन और प्राथमिकता के आधार पर उठाया है।

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