Jalandhar Municipal election politics new : AAP के अमित ढल्ल का नामांकन रद्द करें नहीं तो हम हाईकोर्ट जाएंगे… कांग्रेस नेताओं ने लगाए ये आरोप, पढ़ें
AAP नेता ने नामांकन में जानकारी छुपाई, MLA बावा हैनरी और शहरी प्रधान बेरी बोले- धक्केशाही बर्दाश्त नहीं; प्रशासन नहीं तो कोर्ट सुनेगा
पंजाब हॉटमेल, जालंधर। Jalandhar Municipal election politics) कांग्रेस ने AAP उम्मीदवार पर जानकारी छुपाने का आरोप लगा नामांकन रद्द करने की मांग की है। नेताओं ने कहा कि अगर सुनवाई नहीं हुई तो वह हाई कोर्ट जाएंगे। जालंधर के वार्ड 24 से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमित ढल्ल के खिलाफ कांग्रेस ने रिटर्निंग अधिकारी शिकायत दी थी। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि अमित ढल्ल द्वारा चुनाव अधिकारियों को जमा करवाए गए दस्तावेजों में कमी है। उन्होंने उन पर दर्ज केस और कोर्ट के ऑर्डर की जानकारी छिपाई है।
जिसको लेकर शनिवार को जालंधर नॉर्थ हलके से विधायक बावा हैनरी और कांग्रेस के शहरी प्रधान राजिंदर बेरी ने पंजाब प्रेस क्लब में वार्ता के दौरान कहा कि अगर कल तक चुनाव अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते तो वह हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।विधायक बावा हैनरी ने कहा कि आज दो बजे हमें शिकायत का जबाव प्राप्त हुआ है। अब हमने इसे लेकर चुनाव अधिकारी कम डीसी को इसे लेकर शिकायत दी है। अगर हमारी सुनवाई यहां नहीं होती तो हम पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। साथ ही जिस रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ भी उक्त मामले में कार्रवाई करने के लिए आग्रह किया जाएगा।
ये हैं आरोप, इस साल के हैं मामले
जानकारी के मुताबिक जालंधर पश्चिम विधानसभा के वार्ड-24 से कांग्रेस के उम्मीदवार सतीश धीर ने शुक्रवार को एक शिकायत रिटर्निंग अधिकारी गुरप्रीत सिंह को दी थी। जिसमें आरोप लगाया गया था कि आप के उम्मीदवार अमित ढल्ल के नामांकन पत्र रद्द किया जाए। क्योंकि अमित ढल्ल धारा 353, 186, 160, 148 आईपीसी के तहत कनविक्ट है, और 27 सितंबर 2009 में केस नंबर धारा 307, 353, 333, 186, 148 व 25/27 आर्म एक्ट पुलिस डिविजनल नंबर 1 में दर्ज है। उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक इनके अंडर सेक्शन 8 रिप्रजेंटेंशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत इनके कागजात रद्द होने चाहिए। अंडर सेक्शन 353 के तहत अमित ढल्ल को 2 साल की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। धीर ने शिकायत में कई पुराने केसों का हवाला भी दिया गया है।