City में देर रात तक ये काम करते पकड़े गए तो जाना पढ़ सकता है जेल… पढ़े पूरी खबर
-रेस्टोरेंट-क्लब खुलने का समय बदला: DCP का आदेश- रात 11.30 के बाद कोई ऑर्डर बुक नहीं होगा, 12 बजे तक मुकम्मल बंद
जालंधर। CITY में देर रात तक अब रेस्टोरेंट, क्लब, बीयर बार और ढाबा खोलकर नहीं रख सकेंगे। जिसको लेकर पुलिस ने नई समय-सारिणी पुलिस ने जारी की है। निर्धारित समय के बाद यदि कोई रेस्टोरेंट या ढाबा खुला मिला तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। DCP अंकुर गुप्ता ने कहा कि सभी क्लब और अन्य लाइसेंस प्राप्त रेस्तरां में रात 11.30 बजे के बाद खाने का ऑर्डर बुक नहीं होगा। वहीं 11.30 के बाद किसी भी नए ग्राहक की एंट्री मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। उन्होंने कहा कि ध्वनि स्तर भी 10 डीपी होना चाहिए। आदेश में यह भी कहा गया है कि डीजे, लाइव प्रोग्राम समेत सभी साउंड सिस्टम को रात 10 बजे बंद कर दें। यदि रात 10 बजे के बाद कहीं भी म्यूजिक चल रहा है तो उसकी आवाज बाहर नहीं आना चाहिए। गाड़ियों में दिन और रात किसी भी तरह के म्यूजिक सिस्टम की आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। यह आदेश 5 फरवरी 2024 तक लागू रहेंगे।