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GYMKHANA CLUB ELECTIONS: ऐसे करना वाले सदस्यों पर होगी कानूनी कार्रवाई, जा सकती है सदस्यता… पढ़े डीसी के सख्त आदेश

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GYMKHANA चुनाव में प्रचार बंद होने के बाद प्रोग्रेसिव और अचीवर्स ग्रुप अपने तरीके से कर रहे हैं प्रचार, फोन कर बता रहे सीरियल नंबर

GYMKHANA में मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन प्रतिबंधित रहेगा, स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने की प्रतिबद्धता दोहराई

जालंधर। GYMKHANA CLUB जालंधर चुनाव की पूर्व संध्या पर, क्लब के उपायुक्त-सह-वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने मतदाताओं और उम्मीदवारों दोनों के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि पूरी चुनाव प्रक्रिया का सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन सुनिश्चित किया जा सके। उपायुक्त ने शनिवार को 10 मार्च 2024 को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाले चुनावों के लिए प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसमें उन्होंने मतदान कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

GYMKHANA CLUB ELECTIONS को लेकर मतदान पेटियों की जांच करते डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल।

GYMKHANA के सदस्य ऐसा करेंगे तो होगी कार्रवाई

विवरण देते हुए डीसी सारंगल ने कहा कि कोई भी व्यक्ति फर्जी आईडी का उपयोग करते हुए या मतदाता के रूप में प्रतिरूपण करते हुए पाया गया तो उसके क्लब की सदस्यता रद्द करने से लेकर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने तक की सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने क्लब के सभी सदस्यों एवं प्रत्याशियों से अपील की कि वे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करें।

मतदान केंद्र से दूर रहने के निर्देश

डीसी ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि प्रदूषण स्टेशनों के 100 मीटर के दायरे में सेलुलर फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस सेट के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी तरह, मतदाताओं को आरओ टीमों के माध्यम से पार्किंग क्षेत्रों में उपलब्ध फोटो पहचान पर्चियां प्राप्त करनी होंगी और कोई अन्य पहचान पर्ची स्वीकार्य नहीं होगी।उन्होंने यह भी कहा कि उम्मीदवारों को उनके बाड़ों में ही सीमित रखा जाएगा जहां उन्हें सभी 8 मतदान केंद्रों की लाइव फीड मिलेगी।

हालाँकि, आरओ की अनुमति से उम्मीदवारों को मतदान क्षेत्र का चक्कर लगाने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन उन्हें मतदान केंद्र या मतदान क्षेत्र में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार, किसी भी व्यक्ति से जुड़े सुरक्षा कर्मियों (जेड+ सुरक्षा मामले को छोड़कर) को परिसर में अनुमति नहीं दी जाएगी।डीसी सारंगल ने उम्मीदवारों और उनके समर्थकों से चुनाव के स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी आचरण को सुनिश्चित करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्धारित आचार संहिता का सख्ती से पालन करने की भी अपील की।उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि किसी भी उम्मीदवार को किसी भी मतदाता को रिश्वत देने की अनुमति नहीं है और वे मतदाताओं पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालेंगे।

जिमखाना ईद के साथ एक पहचान पत्र भी लेकर पहुंचे वरना हो सकती है परेशानी

उन्होंने आगे उल्लेख किया कि मतदाताओं को पहचान के उद्देश्य से क्लब आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सरकारी आईडी कार्ड और एपिक कार्ड सहित निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक साथ लाना चाहिए।उन्होंने मतदाताओं से अपने मत की गोपनीयता बनाए रखने और किसी भी व्यक्ति को मतपत्र न दिखाने का भी आग्रह किया क्योंकि इससे ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।डिप्टी कमिश्नर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जो कोई भी उपरोक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा, उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा क्योंकि ऐसे सदस्यों को क्लब की सदस्यता से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।

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