रिश्वत और अवैध संपत्ति केस में फंसे पूर्व DIG भुल्लर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, CBI ने नहीं मांगा रिमांड; PVB ने भी दर्ज किया केस… पढ़ें वकील ने क्या कहा!
पंजाब हॉटमेल, चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को रिश्वतखोरी और आय से अधिक संपत्ति के मामलों में सीबीआई कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

शुक्रवार को उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई, जहां सीबीआई ने उनका रिमांड नहीं मांगा। अदालत ने उन्हें 14 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं।

पूर्व डीआईजी भुल्लर पर आरोप है कि उन्होंने मंडी गोबिंदगढ़ के एक व्यापारी से 5 लाख रुपए रिश्वत ली थी। इसी मामले में बिचौलिए कृष्नु को पहले ही सीबीआई ने रिमांड पर लिया हुआ है।
सूत्रों के मुताबिक, कृष्नु से हुई पूछताछ के बाद अब सीबीआई भुल्लर और उनके अन्य कारोबारी व पुलिस संपर्कों की जांच में जुटी है। इस बीच, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो (PVB) ने भी भुल्लर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है।
बताया जा रहा है कि सीबीआई और विजिलेंस दोनों एजेंसियां भुल्लर के आर्थिक लेन-देन और संपत्ति के स्रोतों की जांच में समन्वय कर रही हैं।
भुल्लर के वकील एच.एस. धनोआ ने कहा कि उनके मुवक्किल की सारी जायदाद पुश्तैनी है और यह उनकी नौकरी शुरू होने से पहले की है। उन्होंने कहा कि “सीबीआई ने रिमांड की मांग नहीं की, बल्कि ज्यूडिशियल कस्टडी की एप्लीकेशन दी थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
”वकील धनोआ ने यह भी कहा कि उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही गलत जानकारियों को नियंत्रित किया जाए। उन्होंने दावा किया कि “हम समय आने पर अदालत में सारे तथ्य और सबूत पेश करेंगे।”
