Breaking news: हो जाएं सावधान… अगर नहीं किया है चालान का भुगतान तो जल्दी करें, एक छोटी गलती पड़ सकती है भारी… पढ़ें
90 दिन के अंदर चालान का भुगतान न करने पर वाहन ब्लैक लिस्टेड होंगे – अमनपाल सिंह
ब्लैक लिस्ट में आने के बाद व्यक्ति बीमा, प्रदूषण, पंजीकरण आदि जैसी सरकारी सेवाओं का लाभ से हो जाएंगे बंचित
पंजाब हॉटमेल, जालंधर। सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, जालंधर अमनपाल सिंह ने कहा कि राज्य में मोटर वाहन अधिनियम 1988 का उल्लंघन करने वाले वाहनों को चालान जारी किए जाते हैं और यदि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत नियम 167 के तहत 90 दिनों के भीतर चालान का भुगतान नहीं किया जाता है, तो संबंधित वाहनों को विभाग द्वारा काली सूची में डाल दिया जाता है।

उन्होंने आगे बताया कि वाहन ब्लैक लिस्ट होने के कारण संबंधित वाहन के मालिक किसी भी तरह की सरकारी सेवाएं जैसे बीमा, प्रदूषण, पंजीकरण आदि का लाभ नहीं उठा सकते। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे कार्यालय सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, जालंधर में चालान की देय राशि समय पर जमा कराएं। उन्होंने कहा कि चालान की राशि जमा न कराने पर वाहन को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा।