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दिल्ली आबकारी नीति केस में बड़ी राहत: केजरीवाल और सिसोदिया आरोपमुक्त, CBI करेगी हाईकोर्ट का रुख… फूट-फूट कर रोए; पढ़ें और देखें

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पंजाब हॉटमेल, नई दिल्ली। बहुचर्चित Delhi Excise Policy Case में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में दोनों नेताओं समेत कई अन्य आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया।

हालांकि, केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि प्रथम दृष्टया किसी आपराधिक षड्यंत्र के पर्याप्त सबूत नहीं मिले।

यह सुनवाई सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में चल रही थी। इससे पहले 12 फरवरी को विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने सीबीआई और आरोपियों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने दावा किया था कि पहली चार्जशीट और पूरक आरोपपत्र में साजिश के पर्याप्त आधार मौजूद हैं।

एजेंसी का आरोप था कि कथित ‘साउथ लॉबी’ ने आबकारी नीति अपने पक्ष में कराने के लिए 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी। वहीं, बचाव पक्ष ने सभी आरोपों को निराधार और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया।

सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे सकती है। इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और मामले पर देशभर की नजरें टिकी हैं।

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