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Big News: पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस चाहिए तो इस दिन तक ऐसे करें आवेदन, पढ़ें और देखें

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पटाखों की बिक्री के अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ी: अब 29 सितंबर तक जमा कर सकेंगे फार्म, 8 अक्तूबर को निकलेगा ड्रॉ

पंजाब हॉटमेल, जालंधर। दिवाली से पहले पटाखों की अस्थायी दुकानों के लाइसेंस लेने के इच्छुक व्यापारियों के लिए राहत की खबर है। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर पुलिस (ऑपरेशन एवं सुरक्षा) विनीत अहलावत ने जानकारी दी है कि अब पटाखों की बिक्री हेतु अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 29 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है।

इच्छुक आवेदक सुबह 9:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक अपने आवेदन पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की असला लाइसेंसिंग शाखा में जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र ऑनलाइन वेबसाइट https://jalandhrcity.punjabpolice.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया पंजाब सरकार, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग (तकनीकी शाखा) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और ‘द एक्सप्लोसिव रूल्स, 2008’ के तहत की जा रही है।

जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा सीडब्ल्यूओपी नंबर 23548 ऑफ 2017 के आदेशों का पालन करते हुए 20 अस्थायी लाइसेंस ड्रॉ के माध्यम से जारी किए जाएंगे।

लाइसेंस के लिए पात्र वही व्यक्ति होंगे

जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, जो जालंधर शहर के निवासी हैं, जो निर्धारित स्थानों पर पटाखों की अस्थायी दुकान लगाना चाहते हैं।

इस प्रक्रिया के तहत ड्रॉ 8 अक्तूबर 2025, दोपहर 12 बजे, रेड क्रॉस भवन, जालंधर में निकाला जाएगा।

अंत में विनीत अहलावत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट या सरकार की ओर से कोई नया आदेश जारी होता है, तो उसी के अनुरूप संशोधित कार्रवाई की जाएगी।

नोट: निर्धारित समय के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

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