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बड़ी खबर: रेस्टोरेंट , Club और अन्य लाइसेंस प्राप्त खाने-पीने के स्थानों को अब रात इतने बजे तक खोल पाएंगे, पढ़ें आदेश

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पंजाब हॉटमेल, जालंधर। पुलिस कमिश्नर जालंधर धनप्रीत कौर ने कमिश्नरेट पुलिस के अधिकार क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए सभी रेस्तरां, क्लब और अन्य लाइसेंस प्राप्त खाने-पीने वाले स्थानों को रात 12 बजे तक पूरी तरह बंद करने के आदेश जारी किए है।

आदेशों में कहा गया है कि पुलिस कमिश्नरेट की सीमा के भीतर किसी भी रेस्टोरेंट, क्लब या अन्य लाइसेंस प्राप्त खाने-पीने वाले स्थानों में रात 11:30 बजे के बाद भोजन, पेय पदार्थ आदि का कोई ऑर्डर नहीं लिया जाएगा और न ही किसी नए ग्राहक को रात 11:30 बजे के बाद रेस्तरां, क्लब या अन्य लाइसेंस प्राप्त खाने-पीने वाले स्थानों में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

शराब की दुकानों से सटे अहातों को रात 12 बजे या लाइसेंस की शर्तों के अनुसार पूरी तरह बंद कर देना होगा।आदेशों में सभी संस्थानों को ध्वनि स्तर 10 डी.बी. (ए) का पालन करने के निर्देश दिए गए है।

आदेशों में यह भी कहा गया है कि डी.जे., लाइव ऑर्केस्ट्रा/गायक आदि सहित सभी ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोतों को रात 10 बजे बंद कर देना चाहिए या उनकी आवाज को कम कर देना चाहिए।

रात 10 बजे के बाद किसी भी इमारत या परिसर के अंदर उत्पन्न होने वाली कोई भी आवाज चारदीवारी से बाहर नहीं सुनाई देनी चाहिए।

म्यूजिक सिस्टम वाले वाहनों के मामले में यह सुनिश्चित किया जाए कि म्यूजिक सिस्टम की आवाज दिन के किसी भी समय वाहन के बाहर नहीं सुनाई देनी चाहिए। यह आदेश 07-11-2025 तक लागू रहेगा।

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