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बड़ी खबर: RTI को लेकर हाईकोर्ट के इस फैसले से होगा कितना लाभ, सूचना सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा! पढ़ें

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पंजाब हॉटमेल ब्यूरो, नई दिल्ली। सूचना का अधिकार (RTI) के तहत जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया में अब भारी खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। दिल्ली हाई कोर्ट #delhihighcourt ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में केंद्र सरकार #centralgovernment को निर्देश दिया है कि आरटीआइ अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी को ईमेल E-mail या पेनड्राइव pendrive के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए।

मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने इस संबंध में पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाने काआदेश भी दिया है।

केंद्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी को तीन महीने के भीतर इस मुद्दे पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है।

पीठ ने कहा कि आरटीआइ अधिनियम के तहत मांगी गई कोई भी जानकारी ईमेल और पेनड्राइव सहित सभी संभव इलेक्ट्रानिक तरीकों से सूचना चाहने वाले को प्रदान की जानी चाहिए।

अदालत ने स्पष्ट किया कि सूचना उसी रूप में दी जाएगी जिस रूप में मांगी गई है। दरअसल, आदित्य चौहान और एक अन्य व्यक्ति की ओर से दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट का यह आदेश आया है।

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