बड़ी खबर: भ्रष्टाचार में लिप्त पूर्व ATC सुखविंदर सिंह और सह आरोपी रूबी कपूर को 5 साल की सजा
कोर्ट ने मानवीय अपील ठुकराई
पंजाब हॉटमेल, लुधियाना। एक महत्वपूर्ण फैसले में लुधियाना की विशेष अदालत ने जालंधर मोबाइल विंग के पूर्व सहायक एक्साइज एवं टैक्सेशन कमिश्नर (ATC) सुखविंदर सिंह (67 वर्ष) को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा और ₹20,000 का जुर्माना सुनाया है।

इस केस में सह आरोपी रूबी कपूर (48 वर्ष), पुत्र जोगिंदर पाल को भी समान सजा और जुर्माने का आदेश दिया गया है। दोनों पर सरकारी पद का दुरुपयोग कर वित्तीय हेराफेरी करने, साक्ष्य छिपाने और आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप थे।
इन धाराओं में दर्ज हुआ केस
IPC की धाराएं:409 – आपराधिक विश्वासघात420 – धोखाधड़ी201 – साक्ष्य मिटाना120B – आपराधिक षड्यंत्रभ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं:13(1)(d) – पद का दुरुपयोग कर अवैध लाभ लेना13(1) – भ्रष्ट आचरण।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार जैसे अपराधों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यह सार्वजनिक संस्थानों की साख और आम लोगों के विश्वास को कमजोर करता है।
रूबी कपूर की रहम की अपील खारिज
सुनवाई के दौरान रूबी कपूर के वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि उनके मुवक्किल के दो छोटे बेटे पढ़ाई कर रहे हैं और 80 वर्षीय मां गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं।
उन्होंने बताया कि कपूर ही परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है और सजा से पूरा परिवार प्रभावित होगा।हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि “व्यक्तिगत परिस्थितियाँ अपराध की गंभीरता को कम नहीं कर सकतीं। समाज में उदाहरण स्थापित करने के लिए सख्त सजा जरूरी है।”
मामला क्यों है महत्वपूर्ण?
यह केस उस दिशा में एक बड़ा संदेश है कि सरकारी पदों पर रहते हुए भ्रष्ट आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कार्रवाई प्रशासनिक पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा देने के लिए जरूरी मानी जा रही है।