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Big News : तो जेल से बाहर आयेंगे दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल, राउज रेवेन्यू कोर्ट ने दी नियमित जमानत, पढ़ें क्या कहा

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पंजाब हॉटमेल, नई दिल्ली। दिल्ली एक्साइज पालिसी में करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने CM अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत प्रदान की है। कोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले केजरीवाल को नियमित जमानत प्रदान कर दी। इस मामले में गिरफ्तार केजरीवाल दूसरे राजनेता हैं जिन्हें जमानत मिली है। इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने सांसद संजय सिंह को जमानत प्रदान की थी।

अवकाश न्यायाधीश नियाय बिंदु ने केजरीवाल और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दो दिनों तक सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। इससे पहले उन्होंने दिन में दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। उन्होंने कल ही स्पष्ट किया था कि वे बहस पूरी होने के बाद तुरंत ही फैसला देगी क्योंकि यह मामला हाई प्रोफाइल है।

केजरीवाल अब 18 दिन बाद जेल से बाहर आ रहे हैं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने की आदेश दिए थे। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने कहा था कि इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा।

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