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एक मौत ने विभाग की चेतना खोली: चाइना डोर बेचने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, पंजाब प्रदूषण निवारण बोर्ड की टीम ने चलाया चेकिंग अभियान

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सूचना देने वाले को 25 हजार रुपए का नकद इनाम मिलेगा, चाइना डोर/सिंथेटिक सामग्री से बनी डोर बेचने की जानकारी 98789-42033 या टोल फ्री नंबर 18001802810 पर कॉल करके इनाम राशि करे प्राप्त

पंजाब हॉटमेल, जालंधर‌। चाइना डोर पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय जालंधर ने आज दुकानों पर छापेमारी की।इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय जालंधर के एक्सियन संदीप सिंह ने बताया कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रतिबंधित डोर की जांच के लिए चेकिंग अभियान शुरू किया गया है, ताकि इस डोर के इस्तेमाल को रोका जा सके।उन्होंने कहा कि सरकार ने चाइना डोर पर प्रतिबंध लगाया हुआ है।

इस प्रतिबंध के बावजूद इस डोर को बेचने वालों पर 10 हजार से 15 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने चाइना डोर बेचने वालों की जानकारी देने वाले को 25 हजार रुपये का इनाम देने की भी घोषणा की है।उन्होंने अपील करते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति या दुकानदार सिंथेटिक सामग्री से बनी डोर/ चाइना डोर बेचता है तो बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय-1, जालंधर के मोबाइल नंबर 98789-42033 या बोर्ड के टोल फ्री नंबर 18001802810 पर सूचित करके बोर्ड द्वारा घोषित इनाम राशि प्राप्त की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय ने चाइना डोर के उपयोग, बिक्री और स्टॉक को रोकने के लिए आज जालंधर शहर और जिले के विभिन्न क्षेत्रों में दुकानों पर छापेमारी की। उन्होंने बताया कि किसी भी दुकानदार के पास से सिंथेटिक सामग्री से बनी कोई चाइना डोर/ नहीं मिली। चेकिंग के दौरान टीम द्वारा दुकानदारों को प्रतिबंधित डोर न बेचने व स्टॉक न करने के बारे में भी जागरूक किया।

उन्होंने कहा कि बोर्ड की टीम ने पतंग और डोर बेचने का कारोबार करने वाले दुकानदारों को सरकार के आदेशों का सख्ती से पालन करने को कहा।उन्होंने कहा कि सरकार ने चाइनीज डोर के उत्पादन, बिक्री, भंडारण, खरीद पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया हुआ है, क्योंकि इससे कई दुर्घटनाएं होती है।

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