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गुरुद्वारे में जाने से ईसाई सेना अफसर ने किया था मना: सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, आदेश न मानने पर बर्खास्त किया

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ईसाई आर्मी ऑफिसर की याचिका खारिज, SC न कहा, “ऐसे लोग मिलिट्री में रहने लायक नहीं”

पंजाब हॉटमेल, नई दिल्ली/पंजाब। देश की सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को एक ईसाई आर्मी ऑफिसर की याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ कहा कि सेना में अनुशासन सर्वोपरि है।

गुरुद्वारे में पूजा करने के आदेश को धार्मिक कारण बताकर ठुकराने के बाद बर्खास्त किए गए लेफ्टिनेंट सैमुअल कमलेसन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की और याचिका खारिज कर दी।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा— “वह कैसा संदेश दे रहा है? यह आर्मी ऑफिसर की बड़ी अनुशासनहीनता है। ऐसे झगड़ालू लोग मिलिट्री में रहने के लायक नहीं। उसे नौकरी से निकाल देना सही था।

”कमलेसन तीसरी कैवलरी रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट थे और उन्होंने गुरुद्वारे में पूजा करने के आदेश को यह कहकर मानने से इंकार कर दिया था कि उनके ईसाई धर्म में इसकी अनुमति नहीं है।

इस अनुशासनहीनता के बाद उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।मई में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उनकी बर्खास्तगी को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा— “वह एक बेहतरीन ऑफिसर हो सकता है, लेकिन इंडियन आर्मी के लिए मिसफिट है।

मौजूदा परिस्थितियों में सेना पर बहुत जिम्मेदारियां हैं और ऐसी प्रवृत्ति को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।”

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