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पटाखा बाज़ार में फिर घोटाले की आहट! लाइसेंस कम, दुकानें ज़्यादा – क्या दोहराया जाएगा पुराना खेल?

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पटाखा बिक्री के अस्थायी लाइसेंस के लिए 27 सितंबर तक करें आवेदन: पुलिस कमिश्नर


मनमोहन सिंह

पंजाब हॉटमेल, जालंधर। दिवाली से पहले अस्थायी पटाखा बाज़ार को लेकर इस बार भी विवादों का दौर शुरू हो गया है। पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद, पुलिस विभाग ने स्वास्थ्य विभाग, दमकल सेवा, बिजली बोर्ड और नगर निगम समेत अन्य ज़िम्मेदार एजेंसियों को NOC की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं।

नगर निगम ने पटाखा दुकानों के नक्शे तैयार करने का काम तेज़ कर दिया है, और सूत्रों के अनुसार सरदार बेयंत सिंह पार्क में बाज़ार लगना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि, खालसा कॉलेज के पास वाली जगह को लेकर अब भी स्थिति स्पष्ट नहीं है।

लेकिन असली चिंता का विषय यह है कि क्या इस बार भी वही पुराना घोटाला दोहराया जाएगा — जहाँ लाइसेंस कुछ ही दुकानों को मिलते हैं, लेकिन मैदान में दर्जनों अवैध दुकानें खुल जाती हैं।

सूत्र बताते हैं कि हर साल स्वीकृत दुकानों से अधिक दुकानें लगाने के पीछे कुछ अधिकारियों और व्यापारियों की मिलीभगत होती है। इससे न केवल सुरक्षा को खतरा होता है, बल्कि सरकार को GST के रूप में करोड़ों रुपये का नुकसान भी उठाना पड़ता है।

पिछले साल पटाखा बाज़ार में बड़े पैमाने पर GST चोरी सामने आई थी, जिसकी जाँच अब तक अधूरी है। इस बार भी ऐसी ही चोरी के खुलासे की चर्चा तेज़ है, जिससे प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच सकता है।

अब देखना यह है कि क्या प्रशासन इस बार सख़्ती दिखाएगा, या फिर एक बार फिर काग़ज़ी कार्रवाई के बीच ज़मीन पर खुलेआम नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी। शहरवासियों, व्यापारियों और प्रशासन – सभी की नज़रें अब इस पूरे मामले पर टिकी हुई हैं।

पटाखा बिक्री के अस्थायी लाइसेंस के लिए 27 सितंबर तक करें आवेदन: पुलिस कमिश्नर

जालंधर। दिवाली से पहले पटाखों की अस्थायी दुकानों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक व्यापारियों के लिए एक अहम सूचना सामने आई है। पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और द एक्सप्लोसिव रूल्स-2008 के अंतर्गत, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश (CWOP नंबर 23548 ऑफ 2017) का पालन करते हुए इस वर्ष 20 अस्थायी लाइसेंस ड्रॉ प्रक्रिया के ज़रिए जारी किए जाएंगे।

पुलिस कमिश्नर ने जानकारी दी कि जालंधर शहर के निवासी, जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, और जो पटाखा बिक्री के लिए निर्धारित स्थानों पर अस्थायी दुकान लगाना चाहते हैं, वे अपना आवेदन पत्र पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की असला लाइसेंसिंग शाखा से प्राप्त कर सकते हैं।

इच्छुक व्यक्ति पुलिस कमिश्नर जालंधर की आधिकारिक वेबसाइट https://jalandhrcity.punjabpolice.gov.in से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।

आवेदन जमा करने की तिथि

👉 25 सितंबर 2025 से 27 सितंबर 2025🕘 सुबह 9:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक

कमिश्नर ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। सभी पात्र आवेदकों के बीच ड्रॉ की प्रक्रिया 8 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12 बजे, रेड क्रॉस भवन, जालंधर में आयोजित की जाएगी।

उन्होंने यह भी जोड़ा कि यदि इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट या सरकार की ओर से कोई नया आदेश या संशोधन जारी होता है, तो उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।


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