अब जनरल टिकट बुकिंग में अनिवार्य रूप से लागू होगा यह नियम: पहले 15 मिनट केवल वेरिफाइड यूजर्स के लिए बुकिंग, 1 अक्टूबर से नियम लागू… जानें
पंजाब हॉटमेल, नई दिल्ली। रेलवे यात्रियों के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 अक्टूबर 2025 से जनरल रिजर्वेशन टिकट बुकिंग की प्रक्रिया में नया नियम लागू होगा। अब ट्रेन के जनरल रिजर्वेशन खुलते ही पहले 15 मिनट तक केवल आधार वेरिफाइड यूजर्स ही IRCTC की वेबसाइट या ऐप से टिकट बुक कर सकेंगे।

अभी तक यह नियम केवल तत्काल टिकटों पर लागू था, लेकिन अब इसे जनरल कोटे में भी शामिल कर लिया गया है। रेल मंत्रालय ने सोमवार को एक सर्कुलर जारी कर इस नए नियम की जानकारी दी।
मंत्रालय का कहना है कि यह कदम फर्जी बुकिंग और एजेंटों द्वारा सिस्टम के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है, ताकि आम यात्रियों को प्राथमिकता मिल सके।
एजेंटों पर पहले से जारी है 10 मिनट की रोक
सर्कुलर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जैसे पहले से तत्काल बुकिंग के दौरान एजेंटों पर पहले 10 मिनट की रोक है, वही नियम अब जनरल टिकटों पर भी बरकरार रहेगा। यानी अधिकृत एजेंट टिकट खुलने के पहले 10 मिनट तक जनरल टिकट नहीं बुक कर पाएंगे।
क्या रहेगा पहले जैसा?
रेलवे ने यह भी कहा है कि पीआरएस (Passenger Reservation System) काउंटर से टिकट बुक करने के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आम लोग पहले की तरह काउंटर से टिकट ले सकेंगे।
नया नियम आम यात्रियों को राहत देगा, क्योंकि इससे बुकिंग प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित होगी — और एजेंटों के ज़रिए की जा रही बड़े पैमाने पर बुकिंग पर नियंत्रण लगेगा।