ITR फाइलिंग का बूम: डेडलाइन बढ़ी, आज आखिरी मौका; अबतक इतने करोड़ से ज्यादा लोगों ने भरा रिटर्न
पंजाब हॉटमेल, नई दिल्ली/मुंबई। आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख बढ़ाकर अब 16 सितंबर कर दी है। सोमवार को पोर्टल पर भारी ट्रैफिक के चलते लोगों को तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया।

अब तक 7.30 करोड़ से ज्यादा करदाता अपना रिटर्न फाइल कर चुके हैं — यह पिछले साल के 7.28 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है।इससे पहले सोशल मीडिया पर अफवाहें थीं कि गैर-ऑडिट केस के लिए डेडलाइन 30 सितंबर तक बढ़ाई गई है, लेकिन आयकर विभाग ने इस बात का स्पष्ट खंडन किया।
हालांकि, 16 सितंबर की डेडलाइन चूकने वालों के पास अब भी 31 दिसंबर तक विलंब शुल्क के साथ ITR भरने का विकल्प खुला है।
रिटर्न फाइलिंग में इस बार ज्यादा मशक्कत क्यों?
1. आईटीआर फॉर्म में बदलाव: ITR-1 से लेकर ITR-4 तक के फॉर्म में इस बार कई तकनीकी बदलाव किए गए हैं, जैसे कैपिटल गेन की अलग रिपोर्टिंग, डिडक्शन की डिटेल जानकारी, टीडीएस सेक्शन कोड्स आदि।
2. पोर्टल की तकनीकी दिक्कतें: ई-फाइलिंग पोर्टल पर बार-बार डाउनटाइम और गड़बड़ियों की शिकायतें मिलीं। इससे AIS और फॉर्म्स तक पहुंच भी प्रभावित हुई।
3. जीरो टैक्स को लेकर भ्रम: बजट 2025-26 में 12 लाख तक की आय पर शून्य टैक्स का ऐलान हुआ था, लेकिन कई लोगों ने गलती से इसे मौजूदा वित्त वर्ष (2024-25) पर लागू मान लिया।
अगर आपने अभी तक ITR नहीं भरा है, तो आज 16 सितंबर आखिरी मौका है, देर न करें!