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जालंधर में सख्ती: हथियारों का प्रदर्शन, अवैध सिम बिक्री, फुटपाथ अतिक्रमण और चाइना डोर पर कड़ा प्रतिबंध

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पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर के निर्देश, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई के आदेश 7 नवंबर 2025 तक प्रभावी

पंजाब हॉटमेल, जालंधर। जालंधर में अब हथियारों का प्रदर्शन, अवैध मोबाइल सिम की बिक्री, फुटपाथ पर अतिक्रमण और चाइना डोर का उपयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 और आर्म्स रूल्स 2016 के रूल 32 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये सख्त आदेश जारी किए हैं। सभी आदेश 7 नवंबर 2025 तक प्रभावी रहेंगे।

हथियारों के प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक

किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान, धार्मिक स्थल, शादी समारोह, पार्टी, मैरिज पैलेस, होटल, हॉल, या किसी भी भीड़-भाड़ वाली जगह पर हथियार लाने या दिखाने की अनुमति नहीं होगी।

हथियारों वाले गाने, हिंसात्मक या भड़काऊ कंटेंट, या हथियारों के साथ फोटो/वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।किसी भी व्यक्ति को किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण देने की अनुमति नहीं होगी।

मोबाइल और सिम विक्रेताओं पर निगरानी

सभी मोबाइल और सिम कार्ड विक्रेताओं को ग्राहक से फोटो पहचान पत्र, पता प्रमाण, और फोटो अनिवार्य रूप से लेना होगा।मोबाइल बेचने पर विक्रेता को अपनी फर्म की मोहर और हस्ताक्षर के साथ परचेज सर्टिफिकेट देना होगा।

यदि भुगतान UPI, कार्ड या ऑनलाइन माध्यम से किया गया हो, तो भुगतानकर्ता के खाते की जानकारी और ID प्रूफ दर्ज करना आवश्यक होगा।

रजिस्टर में ग्राहक का नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, पता, अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर, खरीद की तारीख और समय दर्ज करना अनिवार्य होगा।

चाइना डोर पर पूर्ण प्रतिबंध

नायलॉन, प्लास्टिक या कांच/धातु की कोटिंग वाली डोर, जिसे आमतौर पर चाइना डोर कहा जाता है, के निर्माण, बिक्री, खरीद, भंडारण और उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है।

पतंगबाजी के लिए केवल सादा सूती धागा प्रयोग करने की अनुमति होगी, जिसमें कोई तेज़, धातु या कांच की परत न हो।

फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण और बोर्ड पर रोक

दुकानदार दुकान की सीमा से बाहर फुटपाथ या सड़क पर कोई भी सामान नहीं रख सकते।अनधिकृत बोर्ड और होर्डिंग्स लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

इन सख्त आदेशों का मकसद कानून-व्यवस्था बनाए रखना, साइबर अपराध पर लगाम लगाना, और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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