पंजाब में जल्द बज सकता है नगर निगम Election’s का बिगुल, हाईकोर्ट ने दिए ये आदेश
हाईकोर्ट ने पंजाब में नगर निगम Election’s में हो रही देरी का संज्ञान लेते हुए चुनावों का फ़ैसला एक सप्ताह में करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने नगर निगम चुनावों में देरी करने के चलते पंजाब चुनाव आयोग को 50 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे एक बात यह है कि पंजाब में नगर निगम चुनाव मात्र एक सप्ताह में तय हो सकते हैं और किस तारीख़ को होंगे। जिसके साथ ही अब चुनावों में होने वाली देरी की बात ख़त्म हो गई है अब एक सप्ताह में नगर निगम चुनावों की तारीख़ तय करने के आदेश जारी कर दिए गए है। हाईकोर्ट अब पंजाब में नगर निगम चुनावों को जल्द करवाने के मामले में सख़्त रूख अपनाने लगा है।