Big News : CBI कोर्ट ने जालंधर के पूर्व RPO अनूप सिंह की जमानत अर्जी खारिज की, बड़े स्तर पर चल रहा था पैसे लेने का नेटवर्क
पंजाब हॉटमेल, जालंधर। CBI कोर्ट ने मंगलवार को रिश्वत मामले में गिरफ्तार हुए पूर्व RPO जालंधर की जमानत याचिका खारिज कर दी। सीबीआई की टीम ने 16 फरवरी को हुई रेड के बाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर अनूप सिंह और उनके साथियों को गिरफ्तार किया था। जानकारी के अनुसार, अनूप सिंह के साथ सीबीआई ने असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर हरिओम और संजय श्रीवास्तव को भी गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने अनूप सिंह और संजय श्रीवास्तव का नाम लिया था। उसके बाद तीनों से पूछताछ शुरू की गई थी।
प्राथमिक पूछताछ में आरोपी हरिओम ने माना कि उक्त पैसा सभी अधिकारियों में बांटा जाता था। सीबीआई की विशेष अदालत के जज राकेश कुमार गुप्ता ने कहा कि, शिकायतकर्ता की पोती का पासपोर्ट आरपीओ के पास लगभग 100 दिनों से लंबित था। उसे कभी इसकी आपूर्ति नहीं की गई। सीबीआई द्वारा पेश किए गए तथ्य इसका आधार हैं कि उक्त अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर अपनी पावर का दुरुपुयोग किया जा रहा था। जिससे एक बड़ा रैकेट चल रहा था। इसी रैकेट के तहत शिकायतकर्ता से आरोपियों ने 25 हजार रुपए की डिमांड की थी। जज गुप्ता ने कहा कि, ये मामला काफी गंभीर है।
सीबीआई को एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि हरिओम पासपोर्ट जारी करने के लिए उनसे करीब 25 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा है। पीड़ित ने अपने पोती और पोते का पासपोर्ट बनवाया था। शिकायत के आधार पर 16 फरवरी को चंडीगढ़ से सीबीआई की टीम रेड करने पहुंची। सीबीआई अधिकारियों ने रिश्वत के लिए दिए जाने वाले नोटों का सीरियल नंबर नोट किया और करीब 25 हजार रुपए पीड़ित को दे दिए और कहा कि उक्त पैसा जाकर रिश्वत मांगने वाले अधिकारी को दे दे। पीड़ित ने ऐसा ही किया। उसने जाकर पैसा उक्त अधिकारी को सौंप दिया। जब पीड़ित पैसे देने पहुंचा तो सीबीआई अधिकारियों ने उक्त अफसर को गिरफ्तार कर लिया था।