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जालंधर में 5.5 एकड़ जमीन पर लगेगी अस्थायी पटाखा मार्केट, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी की मंजूरी; सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन जरूरी

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पंजाब हॉटमेल ब्यूरो, जालंधर। जिला मजिस्ट्रेट, जालंधर ने दिवाली के मद्देनजर गांव राउवाली, पठानकोट रोड, थाना मकसूदां क्षेत्र में अस्थायी पटाखा मार्केट लगाने की मंजूरी जारी कर दी है। यह मार्केट अजय कुमार पुत्र चंचल दास, निवासी 1071, अर्बन एस्टेट, जालंधर की लगभग 5.5 एकड़ जमीन पर लगाने की अनुमति दी गई है

इस संबंध में चार फायरवर्क्स एसोसिएशनों

  • विकास भंडारी, प्रधान जालंधर फायरवर्क्स एसोसिएशन।
  • रवि महाजन, प्रधान महावीर बजरंगबली फायरवर्क्स एसोसिएशन।
  • संजीव बारी, प्रधान जालंधर होलसेल फायरवर्क्स डीलर एसोसिएशन।
  • धीरज कुमार, प्रधान श्री गणपति होलसेल एंड रिटेलर फायरवर्क्स एसोसिएशन—की ओर से अनुमति के लिए आवेदन किया गया था।

जिला प्रशासन द्वारा गठित कमेटी और संबंधित विभागों ने मौके का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के अनुसार पटाखा मार्केट और पार्किंग के बीच कम से कम 15 मीटर का बफर जोन जरूरी है।

निरीक्षण में नक्शे के एक तरफ बफर जोन दर्शाया गया था, जबकि दूसरी तरफ 70×30 के स्टॉलों की ओर बफर जोन नहीं था। प्रशासन ने इस कमी को ठीक करने और सभी निर्धारित सुरक्षा शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के आधार पर मंजूरी दी है।

पटाखा मार्केट के लिए प्रमुख सुरक्षा शर्तें

  • 🔹 पब्लिक/गुड्स ट्रांसपोर्ट की एंट्री-एग्जिट केवल प्लॉट के पीछे की तरफ से होगी। हाईवे से प्रवेश केवल एम्बुलेंस और फायर टेंडर के लिए अनुमत होगा।
  • 🔹 एंट्री और एग्जिट पर ट्रैफिक मैनेजमेंट की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।
  • 🔹 नेशनल हाईवे से दुकानों की सुरक्षित दूरी 50 मीटर रखनी होगी।
  • 🔹 पेट्रोल पंप से कम से कम 50 मीटर की दूरी जरूरी होगी।
  • 🔹 दुकानों के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी रखनी होगी।
  • 🔹 फैक्ट्रियों से 15 मीटर और रिहायशी क्षेत्र से 50 मीटर की दूरी जरूरी होगी।
  • 🔹 पार्किंग से पटाखा दुकानों की दूरी 15 मीटर रखनी होगी।
  • 🔹 नेशनल हाईवे के Right of Way के किनारे से दुकानों की दूरी 50 मीटर (165 फीट) रखनी होगी।
  • 🔹 प्लॉट के अंदर बिजली की लाइनों के नीचे या उनके आसपास कोई दुकान नहीं लगाई जाएगी।
  • 🔹 हर अस्थायी दुकान के बाहर कम से कम 4 पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर रखना अनिवार्य होगा।
  • 🔹 प्रत्येक दुकान में कम से कम 200 लीटर क्षमता की पानी की टंकी रखनी होगी।
  • 🔹 पंजाब उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा जारी Explosive Rules संबंधी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा।
  • 🔹 पटाखों की बिक्री का समय केवल सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक रहेगा।

नियम तोड़े तो मंजूरी होगी रद्द

जिला मजिस्ट्रेट के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर बिना पूर्व सूचना के पटाखा मार्केट की मंजूरी रद्द की जा सकती है।

कमिश्नर ऑफ पुलिस जालंधर, एसएसपी जालंधर, कमिश्नर नगर निगम जालंधर समेत संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा और अन्य आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

वहीं सिविल सर्जन जालंधर और सहायक डिविजनल फायर ऑफिसर को एंबुलेंस तथा फायर ब्रिगेड की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला प्रशासन ने डीपीआरओ जालंधर को आदेशों को सार्वजनिक करने के लिए भी कहा है।यह मंजूरी पंजाब सरकार की निर्धारित गाइडलाइंस और गठित कमेटी की रिपोर्ट में दर्ज सभी शर्तों की सख्ती से पालना के आधार पर जारी की गई है।

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