LPG बुकिंग नियमों पर सरकार का बड़ा स्पष्टीकरण: शहरों में इतने दिनों में मिलेगा सिलेंडर, गांवों के लिए अलग नियम; पढ़ें
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पंजाब हॉटमेल, नई दिल्ली/चंडीगढ़। एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग समय-सीमा में बदलाव को लेकर फैल रही खबरों पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट और कड़ा रुख अपनाया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ किया है कि बुकिंग नियमों में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है और पहले से लागू व्यवस्था ही जारी रहेगी।

नई समय-सीमा की खबरें भ्रामकमंत्रालय के अनुसार, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) कनेक्शन के लिए 45 दिन, गैर-पीएमयूवाई सिंगल सिलेंडर के लिए 25 दिन और डबल सिलेंडर के लिए 35 दिन की नई समय-सीमा लागू की गई है। सरकार ने इन दावों को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है।
क्या है मौजूदा नियम?
पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि एलपीजी रीफिल बुकिंग की समय-सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। शहरी क्षेत्रों में: 25 दिन, ग्रामीण क्षेत्रों में: 45 दिन, यह नियम सभी प्रकार के कनेक्शनों पर समान रूप से लागू है।
एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध
सरकार ने भरोसा दिलाया है कि देश में एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और किसी तरह की कमी की स्थिति नहीं है। सभी रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं। सोमवार तक 18,700 टन कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति की जा चुकी है।
पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि पेट्रोल और डीजल का भी पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और देशभर में एक लाख से अधिक पेट्रोल पंप सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं।
साथ ही पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन का तेजी से विस्तार हो रहा है और एक दिन में 7,500 नए कनेक्शन जारी किए गए हैं।
अफवाहों से बचने की अपील
सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अपुष्ट खबर पर विश्वास न करें और न ही उसे आगे फैलाएं। अनावश्यक घबराहट में एलपीजी बुकिंग करने से बचने की भी सलाह दी गई है।
सरकार ने कहा कि सप्लाई चेन को मजबूत करने और वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए राज्यों के साथ समन्वय किया जा रहा है, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
